वाणिज्यिक जहाजरानी अधिनियम, 2025 के तहत पोर्ट सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना करेगी सरकार

**EDS: THIRD PARTY IMAGE** In this image posted on Dec. 19, 2025, Union Home Minister Amit Shah chairs a meeting to review the security of ports and vessels, in New Delhi. (@AmitShah/X via PTI Photo)(PTI12_19_2025_000117B)

नई दिल्ली, 19 दिसंबर (PTI): सरकार पोर्ट सुरक्षा ब्यूरो (Bureau of Port Security) का गठन करेगी, जो जहाजों और बंदरगाह सुविधाओं की सुरक्षा के लिए एक संवैधानिक संस्था होगी। यह ब्यूरो सुरक्षा से संबंधित जानकारी के समय पर विश्लेषण, संग्रह और आदान-प्रदान को सुनिश्चित करेगा, जिसमें साइबर सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को पोर्ट और जहाज सुरक्षा के लिए समर्पित संस्था के गठन पर एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल और नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नैडु भी शामिल हुए, एक आधिकारिक बयान में कहा गया।

नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) के मॉडल पर आधारित पोर्ट सुरक्षा ब्यूरो (BoPS) के नेतृत्व में एक निदेशक जनरल होंगे और यह पोर्ट, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा। BoPS जहाजों और बंदरगाह सुविधाओं की सुरक्षा से संबंधित नियामक और पर्यवेक्षी कार्यों के लिए जिम्मेदार होगा।

बयान में कहा गया, “BoPS का नेतृत्व एक आईपीएस अधिकारी (पेय लेवल-15) करेंगे। एक साल के संक्रमण काल में, शिपिंग निदेशक जनरल (DGS/DGMA) BoPS के निदेशक जनरल के रूप में कार्य करेंगे।”

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