दिल्ली उच्च न्यायालय ने वायु प्रदूषण संकट के बीच एयर प्यूरीफायर्स पर GST घटाने पर जीएसटी काउंसिल को तुरंत विचार करने का निर्देश दिया

Delhi High Court

नई दिल्ली, 24 दिसंबर (पीटीआई) — दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को जीएसटी काउंसिल को जल्द से जल्द बैठक बुलाकर एयर प्यूरीफायर्स पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) घटाने या समाप्त करने पर विचार करने का निर्देश दिया, क्योंकि राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है।

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने मामले को 26 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध किया और अधिकारियों के वकील से पूछा कि काउंसिल कब बैठक कर सकती है।

इससे पहले, अदालत ने इस “आपातकालीन स्थिति” में अधिकारियों द्वारा एयर प्यूरीफायर्स पर कर राहत देने में किसी भी कार्रवाई की कमी पर असंतोष व्यक्त किया था, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) “बहुत खराब” था।

अदालत एक जनहित याचिका (PIL) सुन रही थी, जिसमें केंद्र सरकार को एयर प्यूरीफायर्स को “मेडिकल डिवाइस” के रूप में वर्गीकृत करने और उन्हें पांच प्रतिशत GST स्लैब में रखने का निर्देश देने की मांग की गई थी। वर्तमान में एयर प्यूरीफायर्स पर 18 प्रतिशत GST लगता है।

याचिका, जिसे वकील कपिल मदान ने दायर किया था, में तर्क दिया गया कि दिल्ली में गंभीर वायु प्रदूषण के कारण उत्पन्न “अत्यधिक आपातकालीन संकट” के बीच एयर प्यूरीफायर्स को लक्ज़री वस्तु नहीं माना जा सकता। याचिकाकर्ता ने कहा कि स्वच्छ इनडोर हवा तक पहुँच स्वास्थ्य और जीवन के लिए अपरिहार्य है।

याचिका में कहा गया, “एयर-प्यूरीफायर्स, जो न्यूनतम सुरक्षित इनडोर हवा सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य उपकरण बन चुके हैं, पर सबसे उच्च GST स्लैब लगाने से ये उपकरण बड़ी आबादी के लिए आर्थिक रूप से असुलभ हो जाते हैं और इस प्रकार यह मनमाना, असंगत और संवैधानिक रूप से अस्वीकार्य बोझ डालता है।”

श्रेणी: ब्रेकिंग न्यूज़

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