बिटकॉइन घोटालाः ईडी ने राज कुंद्रा के खिलाफ दायर की चार्जशीट, पीएमएलए कोर्ट ने लिया संज्ञान

Raj Kundra and Shilpa Shetty

मुंबई, 5 जनवरी (भाषा)। यहां की एक विशेष पीएमएलए अदालत ने बिटकॉइन घोटाले के मामले में कारोबारी राज कुंद्रा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर आरोप पत्र का संज्ञान लेने के बाद सोमवार को समन जारी किया

कुंद्रा के अलावा दुबई के व्यवसायी राजेश सतीजा को भी समन जारी किया गया था। दोनों को 19 जनवरी को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया गया है।

कुंद्रा और सतीजा को ईडी द्वारा पिछले साल सितंबर में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामलों के लिए विशेष अदालत में दायर पूरक में आरोपी के रूप में जोड़ा गया था

जांच एजेंसी के अनुसार, कुंद्रा को यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फार्म स्थापित करने के लिए “मास्टरमाइंड” और “गेन बिटकॉइन पोंजी” घोटाले के प्रमोटर अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन प्राप्त हुए।

ईडी ने दावा किया कि चूंकि सौदा पूरा नहीं हुआ, इसलिए कुंद्रा के पास अभी भी 285 बिटकॉइन हैं, जिनकी कीमत वर्तमान में 150 करोड़ रुपये से अधिक है।

चार्जशीट में कहा गया है कि कुंद्रा ने उक्त लेन-देन में मध्यस्थ के रूप में काम करने का दावा किया, लेकिन “इसे साबित करने के लिए कोई अंतर्निहित दस्तावेजी सबूत” प्रदान नहीं किया। इसके विपरीत, “टर्म शीट” नामक समझौते पर उनके और महेंद्र भारद्वाज के बीच हस्ताक्षर किए गए थे।

चार्जशीट में कहा गया है, “इस प्रकार, यह सुरक्षित रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि समझौता वास्तव में राज कुंद्रा और अमित भारद्वाज (उनके पिता महेंद्र भारद्वाज) के बीच था और कुंद्रा द्वारा दिया गया तर्क कि उन्होंने केवल मध्यस्थ के रूप में काम किया, मान्य नहीं है।

इसमें दावा किया गया है कि कुंद्रा को लेन-देन के बाद से सात साल से अधिक समय तक पांच विशिष्ट किश्तों में प्राप्त बिटकॉइन की सटीक संख्या याद है, इस तथ्य को मजबूत करता है कि वह वास्तव में एक लाभकारी मालिक के रूप में बिटकॉइन के प्राप्तकर्ता थे और उन्होंने केवल मध्यस्थ के रूप में काम नहीं किया।

जांच एजेंसी ने दावा किया है कि 2018 के बाद से कई अवसरों के बावजूद, कुंद्रा लगातार बटुए के पते प्रदान करने में विफल रहे हैं जहां 285 बिटकॉइन स्थानांतरित किए गए थे।

उन्होंने अपने शुरुआती बयान के तुरंत बाद अपने आईफोन एक्स को हुए नुकसान को गुम जानकारी का कारण बताया, जिसे ईडी ने सबूतों को नष्ट करने और अपराध की आय को छिपाने के जानबूझकर किए गए प्रयास के रूप में देखा। पीटीआई एवीआई बीएनएम

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