हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी: दिल्ली गृह मंत्री आशिष सूद ने ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान हुई झड़प पर चेतावनी दी

New Delhi: Security personnel stand guard outside the Syed Faiz Elahi mosque after the demolition of alleged encroachments from a land adjoining the mosque and a nearby graveyard carried out by the Municipal Corporation of Delhi (MCD), at Turkman Gate area, in New Delhi, Wednesday, Jan. 7, 2025. (PTI Photo/Shahbaz Khan) (PTI01_07_2026_000030B)

नई दिल्ली, 7 जनवरी (PTI) — दिल्ली के गृह मंत्री आशिष सूद ने बुधवार को कहा कि वॉल्ड सिटी के तुर्कमैन गेट इलाके में फैज़-ए-एलाही मस्जिद के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान पत्थरबाजी “अफसोसजनक” थी और हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

पुलिस के अनुसार, नगरपालिका निगम (MCD) द्वारा मस्जिद और पास के कब्रिस्तान से सटे अवैध निर्माणों के कोर्ट-निर्देशित ध्वस्तीकरण के दौरान कुछ लोगों ने कथित रूप से पुलिस पर पत्थर और कांच की बोतलें फेंकी, जिससे कम से कम पांच पुलिसकर्मी घायल हुए।

सूचना मिलने पर FIR दर्ज की गई और पांच लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया।

गृह मंत्री ने कहा कि मस्जिद के आसपास कुछ वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अवैध रूप से बनाए गए थे, जिनके खिलाफ कार्रवाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार की जा रही थी।

“कानून के दायरे में किए जा रहे कार्यों में बाधा डालना या उसे रोकना पूरी तरह अस्वीकार्य है,” उन्होंने कहा।

कुछ “अपराधी और शरारती तत्वों” ने प्रदर्शन और हिंसा का सहारा लिया, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस घटना में शामिल व्यक्तियों की पहचान की जा चुकी है और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अब तक पांच लोग इस मामले में पकड़े जा चुके हैं।

सूद ने स्पष्ट किया, “फैज़-ए-एलाही मस्जिद पूरी तरह सुरक्षित है। कार्रवाई केवल उन अवैध वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों तक सीमित है जो कोर्ट के आदेश के दायरे में आते हैं। सरकार की ओर से इस मामले में कोई मनमानी या दुर्भावना नहीं है।”

उन्होंने लोगों से अपील की कि वे किसी भी तरह की उकसावे की कार्रवाई का शिकार न हों। जो लोग उकसावे में कानून हाथ में लेने का प्रयास करेंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से प्रशासन के साथ सहयोग करने और असामाजिक तत्वों की पहचान में मदद करने तथा सामूहिक शांति बनाए रखने का आह्वान किया।

MCD के उप-आयुक्त विवेक कुमार ने स्पष्ट किया कि ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचा।

ध्वस्तीकरण अभियान उच्च न्यायालय के आदेश के पालन में किया गया, जिसमें लगभग 36,000 वर्ग फीट अवैध कब्जा मुक्त किया गया। इसमें एक डायग्नोस्टिक सेंटर, एक विवाह हॉल और दो दो-मंजिला बाउंड्री वॉल शामिल थे।

उन्होंने कहा कि अब भी लगभग 200-250 वाहनों के लिए पर्याप्त मलबा स्थल पर पड़ा है, जिसे चल रहे सफाई अभियान के तहत हटाया जाएगा।

वर्ग: ब्रेकिंग न्यूज़

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