सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के विशेष गहन सुधार (SIR) के खिलाफ याचिकाओं की सुनवाई 13 जनवरी तक स्थगित की

Patna: Chief Justice of India (CJI) Surya Kant during the inauguration of seven infrastructure projects on the Patna High Court premises, in Patna, Bihar, Saturday, Jan. 3, 2026. The seven projects include an ADR building and auditorium, an IT building, an administrative building, a multi-level car parking, a hospital, a residential block for ministerial staffers of the Patna High Court, and an annexe building of the office of advocate general. (PTI Photo) (PTI01_03_2026_000073B)

नई दिल्ली, 8 जनवरी (PTI) – सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार समेत कई राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन सुधार (Special Intensive Revision – SIR) के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं की अंतिम सुनवाई 13 जनवरी तक स्थगित कर दी।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसने याचिकाओं की सुनवाई के लिए दिन में तिथि निर्धारित की थी, ने कहा कि यह कार्यवाही मंगलवार को फिर से शुरू की जाएगी।

चुनाव आयोग की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी मामले में अपने तर्क पेश करने वाले थे।

6 जनवरी को चुनाव आयोग ने पीठ को बताया था कि उनके पास मतदाता सूची के विशेष गहन सुधार (SIR) करने का अधिकार और क्षमता दोनों हैं, और साथ ही यह उनका संवैधानिक कर्तव्य भी है कि किसी विदेशी को मतदाता के रूप में पंजीकृत न होने दिया जाए।

इन याचिकाओं में चुनाव आयोग के कई राज्यों, जिनमें बिहार भी शामिल है, में SIR करने के निर्णय को चुनौती दी गई है। याचिकाओं ने आयोग के अधिकारों, नागरिकता और मताधिकार के दायरे पर महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्न उठाए हैं।

वर्ग: ब्रेकिंग न्यूज

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