मुजफ्फरनगर, 9 जनवरी (पीटीआई): उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कैराना की एक स्थानीय अदालत ने कृषि भूमि हड़पने के लिए अपने चाचा की हत्या करने के मामले में एक व्यक्ति और उसके दोस्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार राय ने गुरुवार को मोनू और उसके साथी सागर को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए प्रत्येक पर 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, अभियोजन पक्ष ने बताया।
सरकारी अधिवक्ता अशोक कुमार पुंधीर के अनुसार, पीड़ित वेद पाल की 20 मई 2020 को शामली कोतवाली थाना क्षेत्र के लांक गांव में उसके भतीजे मोनू ने अपने दोस्त सागर की मदद से गोली मारकर हत्या कर दी थी।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि अविवाहित वेद पाल की कृषि भूमि हड़पने के इरादे से आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुंधीर के अनुसार, यह घटना उस समय हुई जब पीड़ित अपने घर में सो रहा था।
मुकदमे की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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