गिरफ्तार पूर्व आईपीएस अधिकारी पर हमले का आरोप लगाने वाली याचिका पर अदालत ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी

Jailed former IPS officer Amitabh Thakur

देवरिया (यूपी) 10 जनवरी (पीटीआई) यहां की एक अदालत ने उस याचिका पर पुलिस से रिपोर्ट मांगी है जिसमें आरोप लगाया गया है कि पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की 9 दिसंबर को गिरफ्तारी के दौरान उनके साथ मारपीट की गई थी।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंजू कुमारी ने शुक्रवार को ठाकुर के एक करीबी सहयोगी द्वारा दायर याचिका पर संज्ञान लिया और देवरिया के कोटवाली पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट मांगी।

बलिया जिले के निवासी सिंघासन चौहान ने याचिका में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) अमिताभ यश सहित छह अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की है।

मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी को होगी।

ठाकुर को 1999 में देवरिया के एसपी के रूप में अपने पद का कथित रूप से दुरुपयोग करने और मनगढ़ंत दस्तावेजों का उपयोग करके अपनी पत्नी के नाम पर एक औद्योगिक भूखंड को धोखाधड़ी से सुरक्षित करने के आरोप में 10 दिसंबर, 2025 को गिरफ्तार किया गया था।

आवेदन में आरोप लगाया गया है कि ठाकुर को शाहजहांपुर में एक ट्रेन से उतरने के तुरंत बाद बिना किसी अपराध के गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत में भेज दिया गया। आरोप है कि गिरफ्तारी के दौरान ठाकुर पर हमला किया गया था, जिससे उन्हें चोटें आईं और उनका चश्मा क्षतिग्रस्त हो गया।

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि ठाकुर के एक्स खाते को निलंबित कर दिया गया था और उनके बारे में एक “गलत” प्रेस नोट जारी किया गया था।

आरोप था कि जेल में उन्हें शारीरिक और मानसिक यातना दी जा रही थी। उन्होंने कहा, “उनकी गतिविधियों पर अनावश्यक प्रतिबंध लगाए गए हैं। यहां तक कि सोते समय सीसीटीवी कैमरों द्वारा उनकी निगरानी की जा रही है। पीटीआई COR NAV RT RT

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