एक्सप्लेनर: सिम्प्लिफाइड इनकम टैक्स एक्ट, 2025, 1 अप्रैल से लागू होगा

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नई दिल्ली, 11 जनवरी (पीटीआई) 1 अप्रैल से इनकम टैक्स एक्ट, 2025 लागू हो जाएगा, जो छह दशक पुराने टैक्स कानून की जगह लेगा और 2026-27 के बजट में टैक्स कानूनों में किए गए बदलावों को नए कानून में शामिल किया जाएगा।

2025 का I-T कानून रेवेन्यू न्यूट्रल है, जिसमें टैक्स दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसने सिर्फ डायरेक्ट टैक्स कानूनों को समझने में आसान बनाया है, अस्पष्टताओं को दूर किया है, जिससे मुकदमों की गुंजाइश कम हो गई है। यह 1961 के इनकम टैक्स एक्ट की तुलना में टेक्स्ट की मात्रा और सेक्शन को लगभग 50 प्रतिशत कम करता है।

नया कानून असेसमेंट ईयर और पिछले साल के बीच के अंतर को खत्म करके टैक्स टाइमलाइन को आसान बनाता है, इसे एक सिंगल ‘टैक्स ईयर’ फ्रेमवर्क से बदल दिया गया है। यह टैक्सपेयर्स को डेडलाइन के बाद ITR फाइल करने पर भी, बिना किसी पेनल्टी चार्ज के टीडीएस रिफंड क्लेम करने की अनुमति देता है।

व्यक्तियों, कंपनियों, एचयूएफ और अन्य के टैक्सेशन के संबंध में कोई भी बदलाव, जिनकी घोषणा 1 फरवरी को 2026-27 के बजट में की जाएगी, उन्हें नए I-T एक्ट, 2025 में शामिल किया जाएगा।

नए इनकम टैक्स कानून को लागू करने के नियम बनाए जा रहे हैं और वित्तीय वर्ष 27का बजट पेश होने के बाद उन्हें नोटिफाई किए जाने की संभावना है।

नए इनकम टैक्स कानून को 12 अगस्त, 2025 को संसद ने एक संसदीय समिति की जांच के बाद मंजूरी दी थी। यह 21 अगस्त, 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की सहमति मिलने के बाद एक एक्ट बन गया था।

इनकम टैक्स एक्ट, 2025 से संबंधित नियमों पर काम किया जा रहा है, जबकि एडवांस टैक्स, टीडीएस के भुगतान से संबंधित विभिन्न टैक्स रिटर्न फॉर्म इसके बाद नोटिफाई किए जाएंगे।

इनकम टैक्स एक्ट, 2025 के बारे में एक एक्सप्लेनर नीचे दिया गया है।

सवाल: इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की समीक्षा क्यों की गई? जवाब: इनकम टैक्स कानून 64 साल पहले 1961 में बनाया गया था और तब से समाज में, लोगों के पैसे कमाने के तरीके और कंपनियों के बिजनेस करने के तरीके में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। 1961 का एक्ट उस समय बनाया गया था जब भारतीय गणराज्य नया था और उस समय की खास चुनौतियों का सामना कर रहा था। समय के साथ, जैसे-जैसे देश ने तरक्की की, बदलते समय के साथ तालमेल बिठाने के लिए इस एक्ट में संशोधन किए गए।

देश में टेक्नोलॉजिकल तरक्की और सामाजिक-आर्थिक ढांचे में बदलाव को देखते हुए, पुराने इनकम टैक्स एक्ट में पूरी तरह से बदलाव करने की बहुत ज़रूरत थी, जो कानून में सैकड़ों संशोधनों के कारण बहुत बड़ा हो गया था। आम आदमी के लिए कानून और अलग-अलग सेक्शन, सब-सेक्शन और प्रोविज़न के कई रेफरेंस को समझना लगभग नामुमकिन हो गया था।

सवाल: नया इनकम टैक्स एक्ट क्या करने का प्रस्ताव करता है? जवाब: नया कानून छोटा और ज़्यादा पढ़ने में आसान है। सरकार का इरादा पुराने कानून की तुलना में इसका वॉल्यूम आधा करना और भाषा को आसान बनाना है ताकि टैक्सपेयर अपनी सही टैक्स देनदारी जान सके। इससे मुकदमों को कम करने में भी मदद मिलेगी और इस तरह विवादित टैक्स मांगों में कमी आएगी।

सवाल: नया कानून कैसे छोटा होगा? जवाब: इनकम टैक्स एक्ट, 1961 डायरेक्ट टैक्स लगाने से संबंधित है — पर्सनल I-T, कॉर्पोरेट टैक्स, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, इसके अलावा गिफ्ट और वेल्थ टैक्स। इस एक्ट में लगभग 298 सेक्शन और 23 चैप्टर हैं। समय के साथ, सरकार ने वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स और बैंकिंग कैश ट्रांजैक्शन टैक्स सहित कई लेवी खत्म कर दिए हैं। पिछले 6 दशकों में कई सेक्शन में संशोधन किए गए हैं, जोड़े गए हैं, हटाए गए हैं या पुराने हो गए हैं। नया एक्ट उन सभी संशोधनों और सेक्शन से मुक्त होगा जो अब प्रासंगिक नहीं हैं।

सवाल: नया कानून व्यक्तियों और अन्य लोगों की टैक्स देनदारी को कैसे प्रभावित करेगा? जवाब: इनकम टैक्स दरों में कोई भी बदलाव आमतौर पर फाइनेंस एक्ट के ज़रिए किया जाता है जो हर साल 1 फरवरी को संसद में पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट का हिस्सा होता है। आने वाले बजट में घोषित सभी संशोधन नए बिल में शामिल किए जाएंगे।

सवाल: क्या पिछली सरकारों ने 1961 के इनकम टैक्स एक्ट को बदलने की कोशिश की है? जवाब: 2010 में, ‘द डायरेक्ट टैक्सेज कोड बिल, 2010’ संसद में पेश किया गया था। इसे जांच के लिए स्थायी समिति को भेजा गया था। हालांकि, 2014 में सरकार बदलने के कारण बिल खत्म हो गया। नवंबर 2017 में, सरकार ने इनकम टैक्स एक्ट को फिर से तैयार करने के लिए छह सदस्यों की एक समिति बनाई थी। पैनल ने अगस्त 2019 में वित्त मंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। पीटीआई जेडी एएनयू

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