
लखनऊ, 12 जनवरी (PTI) – उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक ने सोमवार को 17 सरकारी डॉक्टरों को लंबे समय तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण बर्खास्त करने का निर्देश दिया, साथ ही कहा कि “अनुशासनहीनता किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”
पाठक ने बताया कि विभागीय अधिकारियों ने अनुपस्थित डॉक्टरों से कई बार संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को इन डॉक्टरों को तुरंत सेवा से बर्खास्त करने का आदेश दिया।
बर्खास्त किए जाने वाले डॉक्टर प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा सरकारी अस्पतालों में कार्यरत थे, और ये जिले कानपुर देहात, बरेली, औरैया, वाराणसी, प्रयागराज, सहारनपुर, अलीगढ़, झाँसी, बाराबंकी और सुलतानपुर में तैनात थे।
एक अलग कार्रवाई में, चार डॉक्टरों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही का आदेश दिया गया है, जो शिकायतों की जांच में मरीजों के साथ दुर्व्यवहार के आरोपी हैं। इनमें लखनऊ, महाराजगंज और मथुरा में तैनात डॉक्टर शामिल हैं, साथ ही फराह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट भी शामिल हैं।
सरकार ने एक वरिष्ठ सर्जन के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया, जिन्होंने ट्रांसफर के बाद नई पोस्टिंग पर रिपोर्ट नहीं किया, और एक स्त्री रोग विशेषज्ञ के खिलाफ भी कार्रवाई की, जो राज्य एड्स नियंत्रण समिति में पिछले नौ वर्षों से अवैध रूप से तैनात था। उनकी अवैध डेप्यूटेशन तत्काल रद्द कर दी गई है।
लखनऊ के एक ट्रॉमा सेंटर में चार डॉक्टरों से उनके चिकित्सा कर्तव्यों में कथित लापरवाही के लिए व्याख्या मांगी गई है, जबकि गोरखपुर, फिरोजाबाद और बलिया में तैनात तीन अन्य डॉक्टरों को चेतावनी जारी की गई है।
सरकार ने मरीजों की देखभाल में लापरवाही के आरोप में कई डॉक्टरों की वार्षिक वृद्धि रोकी है, जिनमें जिले मेरठ, अंबेडकर नगर, बुंदेलखंड, बलिया और मऊ शामिल हैं।
सहारनपुर के टीबी सैनेटोरियम में तैनात एक डॉक्टर की वृद्धि इसलिए रोकी गई क्योंकि उन्होंने उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम में नामांकन से पहले नो-ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं लिया।
लखनऊ के एक सिविल अस्पताल के डॉक्टर की अनुशासनहीनता के कारण दो वेतन वृद्धि रोकी गई, और कथित रूप से रिकॉर्डेड फोन कॉल वायरल करने के आरोप में उन्हें निंदा पत्र जारी किया गया।
इसके अतिरिक्त, गोरखपुर में अपने कार्यकाल के दौरान दवा खरीद में नियमों का उल्लंघन करने पर दो सेवानिवृत्त वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों की पेंशन से 10 प्रतिशत की कटौती करने का आदेश भी दिया गया है।
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