देवरिया (यूपी) 12 जनवरी (पीटीआई) धोखाधड़ी के एक मामले में देवरिया जेल में बंद पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर की जमानत याचिका पर 17 जनवरी को सुनवाई होगी।
ठाकुर इस मामले में 10 दिसंबर से न्यायिक हिरासत में हैं। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई भी टाल दी गई है और अब उसी दिन सुनवाई होगी।
ठाकुर की जमानत याचिका पर जिला न्यायाधीश धनेंद्र प्रताप सिंह की अदालत में सुनवाई होगी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, ठाकुर ने 1999 में पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य करते हुए अपनी पत्नी के नाम पर एक औद्योगिक भूखंड के आवंटन को सुरक्षित करने के लिए कथित रूप से रिकॉर्ड में हेरफेर किया।
लखनऊ के ताल कटोरा निवासी संजय शर्मा की शिकायत के बाद देवरिया कोतवाली पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया था।
विशेष जांच दल (एस. आई. टी.) ने ठाकुर को गिरफ्तार किया और उसे अदालत में पेश किया, जिसने उसे जेल भेज दिया। उनकी जमानत याचिका को पहले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने खारिज कर दिया था।
सोमवार को ठाकुर के वकील ने जिला न्यायाधीश के समक्ष एक नई जमानत याचिका दायर की और जल्द सुनवाई की मांग की। अदालत ने अभियोजन पक्ष से केस डायरी तलब की और सुनवाई के लिए 17 जनवरी की तारीख तय की।
नूतन ठाकुर की अग्रिम जमानत याचिका को भी 17 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया। पीटीआई कोर किस स्काई
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