75 ‘उच्च जोखिम’ देशों के नागरिकों के लिए आप्रवासी वीज़ा पर रोक, पर्यटक और अस्थायी वीज़ा शामिल नहीं

Immigrant visa pause for individuals from 75 high-risk countries does not include tourist, temporary visas

न्यूयॉर्क/वॉशिंगटन, 15 जनवरी (पीटीआई) — ट्रंप प्रशासन ने 75 “उच्च जोखिम” वाले देशों के नागरिकों के लिए आप्रवासी (इमिग्रेंट) वीज़ा पर लगाई गई नई रोक में स्पष्ट किया है कि यह रोक पर्यटक, कामकाजी या अन्य अस्थायी वीज़ा पर लागू नहीं होगी। यह कदम उन लोगों को प्रभावित करेगा जो अमेरिका में स्थायी रूप से बसना चाहते हैं। इस सूची में बांग्लादेश और पाकिस्तान भी शामिल हैं।

अमेरिकी विदेश विभाग ने बुधवार को 75 देशों की सूची जारी करते हुए कहा कि इन देशों से आने वाले प्रवासी “अस्वीकार्य स्तर” पर अमेरिकी कल्याण योजनाओं पर निर्भर रहते हैं। यह कदम ट्रंप प्रशासन की सख्त आव्रजन नीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ऐसे विदेशियों के प्रवेश को रोकना है जो अमेरिका में रहते हुए सार्वजनिक लाभों पर निर्भर हो सकते हैं।

विदेश विभाग ने बयान में कहा, “राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि प्रवासियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना चाहिए और वे अमेरिकी नागरिकों पर वित्तीय बोझ नहीं बनने चाहिए। विदेश विभाग सभी नीतियों और नियमों की समीक्षा कर रहा है ताकि इन उच्च जोखिम वाले देशों से आने वाले प्रवासी अमेरिका में कल्याण योजनाओं का उपयोग न करें या सार्वजनिक बोझ न बनें।”

21 जनवरी से प्रभावी इस फैसले के तहत अफगानिस्तान, अल्बानिया, एंटीगुआ और बारबुडा, आर्मेनिया, अज़रबैजान, बहामास, बांग्लादेश, बारबाडोस, बेलारूस, भूटान, ब्राज़ील, म्यांमार, कंबोडिया, क्यूबा, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मिस्र, ईरान, इराक, जॉर्डन, कुवैत, लीबिया, नेपाल, पाकिस्तान, रूस, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनेडाइंस, सोमालिया, सीरिया, थाईलैंड, उरुग्वे, उज्बेकिस्तान और यमन सहित कई देशों के नागरिकों के लिए आप्रवासी वीज़ा जारी करने पर रोक रहेगी।

विदेश विभाग ने स्पष्ट किया कि यह रोक पर्यटक वीज़ा पर लागू नहीं होगी, क्योंकि पर्यटक वीज़ा गैर-आप्रवासी (नॉन-इमिग्रेंट) वीज़ा होते हैं।

आप्रवासी वीज़ा उन लोगों को दिया जाता है जो अमेरिका में स्थायी रूप से रहना चाहते हैं। इसमें अमेरिकी नागरिक के जीवनसाथी, मंगेतर/मंगेतरी, परिवार के कुछ सदस्य और रोजगार के आधार पर स्थायी निवास (ग्रीन कार्ड) पाने वाले लोग शामिल होते हैं।

वहीं, गैर-आप्रवासी वीज़ा उन लोगों को दिया जाता है जो पर्यटन, इलाज, व्यापार, अस्थायी नौकरी या पढ़ाई के लिए सीमित समय के लिए अमेरिका जाते हैं।

विदेश विभाग ने यह भी कहा कि प्रभावित देशों के नागरिक वीज़ा के लिए आवेदन कर सकते हैं और साक्षात्कार में भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस रोक की अवधि में उन्हें आप्रवासी वीज़ा जारी नहीं किया जाएगा। जिन लोगों के पास सूची में शामिल न किए गए किसी अन्य देश का वैध पासपोर्ट है और वे दोहरी नागरिकता रखते हैं, उन्हें इस रोक से छूट मिलेगी। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया कि इस आदेश के तहत किसी भी पहले से जारी आप्रवासी वीज़ा को रद्द नहीं किया गया है।

व्हाइट हाउस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर कहा कि यह रोक तब तक लागू रहेगी, जब तक अमेरिका यह सुनिश्चित नहीं कर लेता कि नए प्रवासी सार्वजनिक बोझ नहीं बनेंगे और अमेरिकी करदाताओं के संसाधनों का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

विदेश विभाग ने कहा, “यह रोक तब तक जारी रहेगी, जब तक यह सुनिश्चित नहीं हो जाता कि नए प्रवासी अमेरिकी जनता की उदारता का दुरुपयोग नहीं करेंगे। ट्रंप प्रशासन हमेशा ‘अमेरिका फर्स्ट’ को प्राथमिकता देगा।”

श्रेणी: ब्रेकिंग न्यूज़

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