सिंगापुर के प्रधानमंत्री वोंग ने भारतीय मूल के विपक्षी नेता प्रीतम सिंह को पद से हटाया

New Delhi: Singapore Prime Minister Lawrence Wong during a wreath laying ceremony at Rajghat, in New Delhi, Wednesday, Sept. 03, 2025. (PTI Photo/Shahbaz Khan)(PTI09_03_2025_000073B)

सिंगापुर, 15 जनवरी (पीटीआई) सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने भारतीय मूल के वर्कर्स पार्टी प्रमुख प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष (एलओपी) के पद से हटा दिया है और विपक्षी दल से इस पद के लिए किसी अन्य सांसद को नामित करने को कहा है।

गुरुवार को जारी एक बयान में प्रधानमंत्री वोंग ने कहा, “मामले पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद मैंने यह निर्णय लिया है कि सिंह की आपराधिक सजा और संसद द्वारा उनकी अनुपयुक्तता पर व्यक्त किए गए विचारों को देखते हुए, उनका नेता प्रतिपक्ष के रूप में बने रहना अब संभव नहीं है।” यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा, द स्ट्रेट्स टाइम्स ने रिपोर्ट किया।

वोंग ने कहा कि यह निर्णय कानून के शासन के साथ-साथ संसद की गरिमा और अखंडता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। इसके साथ ही प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष के पद से जुड़े विशेषाधिकार भी नहीं मिलेंगे। इनमें संसद में बहस के दौरान पहला जवाब देने का अधिकार, भाषण के लिए अधिक समय और एक निर्वाचित सांसद से दोगुना भत्ता शामिल था।

यह कदम एक दिन बाद उठाया गया, जब 14 जनवरी को संसद ने सदन की नेता इंद्राणी राजा द्वारा पेश एक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस प्रस्ताव में कहा गया था कि 2021 में पूर्व वर्कर्स पार्टी सांसद रईसाह खान द्वारा संसद में बोले गए झूठ से जुड़े मामले में प्रीतम सिंह का आचरण और अदालत की सजा, नेता प्रतिपक्ष से अपेक्षित मानकों पर खरा नहीं उतरता।

प्रधानमंत्री वोंग ने कहा, “मुझे उम्मीद है कि विपक्षी दल जल्द ही अपना नामांकन भेजेगा, ताकि हमारी संसदीय लोकतंत्र में यह महत्वपूर्ण पद लंबे समय तक खाली न रहे।”

उन्होंने यह भी कहा कि 14 जनवरी की बहस के दौरान प्रीतम सिंह ने अदालत के फैसले को स्वीकार करने की बात कही थी, हालांकि उन्होंने निष्कर्षों से असहमति जताते हुए खुद को निर्दोष बताया। वोंग ने कहा, “सिंह को इस मामले पर अपनी व्यक्तिगत राय रखने का अधिकार है, लेकिन दोष या निर्दोष होने का फैसला निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से ही होता है।”

प्रधानमंत्री ने बताया कि एक जिला अदालत ने संसदीय समिति से झूठ बोलने के दो मामलों में प्रीतम सिंह को दोषी ठहराया था, जो समिति के पहले के निष्कर्षों की पुष्टि करता है। इसके बाद उनकी उच्च न्यायालय में दायर अपील भी खारिज कर दी गई थी।

वोंग ने कहा, “यह कानूनी फैसला अंतिम और निर्णायक है। इसका सम्मान किया जाना चाहिए और नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनकी उपयुक्तता तय करने में इसे पूरी तरह लागू किया जाना चाहिए।”

49 वर्षीय प्रीतम सिंह, जो सिंगापुर के नागरिक और वर्कर्स पार्टी के महासचिव हैं, को पिछले साल फरवरी में पूर्व सांसद रईसाह खान के मामले में संसदीय समिति से झूठ बोलने के लिए दोषी ठहराया गया था। उन्हें 14,000 सिंगापुर डॉलर (लगभग 10,700 अमेरिकी डॉलर) का जुर्माना लगाया गया था। रईसाह खान ने अगस्त 2021 में संसद से इस्तीफा दे दिया था।

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