
सुल्तानपुर (यूपी) 16 जनवरी (पीटीआई) आप सांसद संजय सिंह के वकील ने कहा कि उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले की सुनवाई शुक्रवार को प्रशासनिक कारणों से टाल दी गई।
आप सांसद की ओर से पेश अधिवक्ता मदन सिंह ने कहा कि मामला शुक्रवार को सांसद-विधायक अदालत के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन कार्यवाही नहीं हो सकी क्योंकि संबंधित न्यायाधीश बार काउंसिल चुनाव के लिए ड्यूटी पर थे और छुट्टी पर थे।
यह मामला उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के बंधुआ काला इलाके में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन से संबंधित है। सिंह के वकील ने कहा कि मुकदमा वर्तमान में सबूत दर्ज करने के चरण में है और अदालत ने आगे की सुनवाई के लिए 4 फरवरी की तारीख तय की है।
उन्होंने कहा कि शिकायतकर्ता के सहयोगी और पूर्व उप-निरीक्षक अजय पाल पहले ही अदालत के समक्ष गवाही दे चुके हैं और बचाव पक्ष ने गवाह से जिरह पूरी कर ली है।
मामला 13 अप्रैल, 2021 का है। आरोप है कि जिला पंचायत सदस्य सलमा बेगम के समर्थन में पंचायत चुनावों के दौरान बंधुआ कला थाना क्षेत्र के अंतर्गत हसनपुर गांव में एक अनधिकृत जनसभा आयोजित की गई थी। पुलिस ने इस संबंध में संजय सिंह, 12 नामित व्यक्तियों और 45 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
जांच के बाद मकसूद अंसारी, सलीम अंसारी और जगदीश यादव सहित 11 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। मामले के अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
बार-बार अनुपस्थित रहने के कारण अदालत ने पहले संजय सिंह के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। उन्होंने जुलाई 2024 में अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें व्यक्तिगत मुचलके के साथ 20,000 रुपये के दो जमानत मुचलके पर रिहा कर दिया गया।
जून में, विशेष अदालत ने आरोप पत्र स्वीकार करते हुए और आरोप तय करते हुए आरोपी की आरोपमुक्त करने की याचिका को खारिज कर दिया था। पीटीआई कोर किस एआरबी एआरबी
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