इंडिगो की दिसंबर उड़ान बाधाओं पर DGCA की सख्ती, 22.20 करोड़ रुपये का जुर्माना, CEO पीटर एल्बर्स को चेतावनी

New Delhi: Luggage of passengers piled up at the Indira Gandhi International Airport amid IndiGo flight disruptions, in New Delhi, Monday, Dec. 8, 2025. (PTI Photo/Arun Sharma) (PTI12_08_2025_000219B)

मुंबई, 18 जनवरी (पीटीआई): विमानन नियामक नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने दिसंबर में हुई व्यापक उड़ान बाधाओं के लिए शनिवार को इंडिगो पर कुल 22.20 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया और एयरलाइन के CEO पीटर एल्बर्स सहित दो अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को नियमों के उल्लंघन पर चेतावनी दी।

DGCA ने दीर्घकालिक प्रणालीगत सुधार सुनिश्चित करने के लिए इंडिगो को 50 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी जमा करने का भी निर्देश दिया है।

DGCA के अनुसार 3 से 5 दिसंबर के बीच 2,507 उड़ानें रद्द हुईं और 1,852 उड़ानों में देरी हुई, जिससे देशभर के हवाई अड्डों पर तीन लाख से अधिक यात्री प्रभावित हुए।

विस्तृत जांच के बाद की गई कार्रवाई की घोषणा करते हुए DGCA ने कहा कि परिचालन का अत्यधिक अनुकूलन, अपर्याप्त नियामकीय तैयारी और सिस्टम सॉफ्टवेयर समर्थन में खामियां इन बाधाओं के प्रमुख कारण रहे। इंडिगो की प्रबंधन संरचना और परिचालन नियंत्रण में कमियों को भी जिम्मेदार ठहराया गया।

ये जुर्माने किसी भी एयरलाइन पर उड़ान बाधाओं के लिए लगाए गए सबसे बड़े दंडों में से एक हैं और अन्य नियामकीय कदम भी अभूतपूर्व हैं।

इंडिगो ने एक बयान में कहा कि उसे DGCA के आदेश प्राप्त हो गए हैं। एयरलाइन ने कहा, “इंडिगो का बोर्ड और प्रबंधन आदेशों को पूरी गंभीरता से लेते हुए समयबद्ध तरीके से उचित कदम उठाएगा।”

एयरलाइन ने यह भी कहा कि आंतरिक प्रक्रियाओं की मजबूती और लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए एक “गहन समीक्षा” दिसंबर की घटनाओं के बाद से जारी है, ताकि इंडिगो इन घटनाओं से और मजबूत बनकर उभरे।

दिसंबर की शुरुआत में नए फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) मानदंडों को लागू करने की पर्याप्त तैयारी न होने के कारण इंडिगो ने सैकड़ों उड़ानें रद्द की थीं। पिछले महीने एयरलाइन को इन मानदंडों का पालन करने के लिए 10 फरवरी तक की छूट दी गई थी।

DGCA ने 5 दिसंबर 2025 से 10 फरवरी 2026 तक 68 दिनों के गैर-अनुपालन के लिए कुल 20.40 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, जो प्रति दिन 30 लाख रुपये बैठता है।

(शेष विवरण मूल समाचार के अनुरूप)