राहुल गांधी सुनवाई में नहीं हुए पेश, केरल कार्यक्रम का हवाला; सुल्तानपुर कोर्ट ने 20 फरवरी की तारीख तय की

**EDS: THIRD PARTY IMAGE** In this image posted on Jan. 13, 2026, LoP in the Lok Sabha and Congress leader Rahul Gandhi speaks during golden jubilee celebrations of St. Thomas English High School, in Nilgiris district, Tamil Nadu. (@INCIndia/X via PTI Photo)(PTI01_13_2026_000399B)

सुल्तानपुर (उप्र), 19 जनवरी (PTI) कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सोमवार को अपने खिलाफ चल रहे मानहानि मामले में यहां की एमपी-एमएलए अदालत में पेश नहीं हुए। इसके बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 फरवरी की तारीख तय की, मामले के एक वकील ने बताया।

रायबरेली से सांसद राहुल गांधी को अदालत के समक्ष अपना बयान दर्ज कराना था। हालांकि, उनके वकील काशी प्रसाद शुक्ला ने अदालत को बताया कि कांग्रेस नेता केरल में होने के कारण उपस्थित नहीं हो सके।

इस दलील को संज्ञान में लेते हुए एमपी-एमएलए कोर्ट के जज शुभम वर्मा ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का अंतिम अवसर देते हुए आगे की कार्यवाही के लिए 20 फरवरी की तारीख निर्धारित की।

शुक्ला ने बाद में पत्रकारों से कहा कि केरल में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के कारण राहुल गांधी सुनवाई में शामिल नहीं हो सके और अगली तारीख पर उनके उपस्थित होने की संभावना है।

यह मानहानि का मामला अक्टूबर 2018 में सुल्तानपुर जिले के कोतवाली देहात क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी और स्थानीय भाजपा पदाधिकारी विजय मिश्रा ने दर्ज कराया था। मिश्रा का आरोप है कि अगस्त 2018 में कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।

इस मामले की अदालती कार्यवाही कई वर्षों से चल रही है। दिसंबर 2023 में अदालत में गैर-हाजिरी के कारण राहुल गांधी के खिलाफ वारंट जारी किया गया था। इसके बाद उन्होंने 20 फरवरी 2024 को अदालत में आत्मसमर्पण किया, जहां एक विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दे दी थी।

26 जुलाई 2024 को राहुल गांधी ने अदालत में अपना बयान दर्ज कराते हुए आरोपों से इनकार किया था और मामले को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया था। इसके बाद अदालत ने शिकायतकर्ता पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसके तहत गवाहों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं।

शिकायतकर्ता के वकील संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि गवाह राम चंद्र दुबे का 6 जनवरी को बयान दर्ज किया गया और बचाव पक्ष ने उनसे जिरह की। उन्होंने कहा कि अब अगली सुनवाई की तारीख पर राहुल गांधी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा। PTI COR KIS DV DV

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