
शिवसेना के पूर्व नेता राजेश शाह, उनके बेटे मिहिर शाह और उनके ड्राइवर के खिलाफ 2024 बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में अभियोजन पक्ष ने सोमवार को यहां एक अदालत के समक्ष अपना मसौदा आरोप प्रस्तुत किया।
मसौदा आरोप दाखिल करने से आरोप तय करने की दिशा तय होती है, जिसके बाद मामले में मुकदमा शुरू हो सकता है।
इन तीनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, मोटर वाहन अधिनियम और मोटर वाहन ड्राइविंग विनियमन के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया है।
मामले की अगली सुनवाई 29 जनवरी को होगी, जब अदालत द्वारा आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए जाने की संभावना है।
मिहिर शाह (24) को 7 जुलाई, 2024 को मुंबई के वर्ली इलाके में अपनी बीएमडब्ल्यू कार को दोपहिया वाहन से कथित रूप से टक्कर मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 45 वर्षीय महिला कावेरी नखवा की मौत हो गई थी और उसके पति प्रदीप घायल हो गए थे।
राजेश शाह और उनके चालक राजऋषि बिदावत पर दुर्घटना के बाद मिहिर को भागने में कथित रूप से मदद करने का आरोप है।
मिहिर और बिदवत न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि राजेश शाह वर्तमान में जमानत पर बाहर हैं। पीटीआई एवीआई बीएनएम
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