HC के फैसले का इंतजार; सुप्रीम कोर्ट से पंजाब केसरी को राहत, अख़बार का प्रकाशन जारी रहेगा

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नई दिल्ली, 20 जनवरी (PTI): पंजाब केसरी समाचार पत्र समूह को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा कथित उल्लंघनों के आधार पर बिजली आपूर्ति काटने के फैसले के बावजूद अख़बार के प्रिंटिंग प्रेस बिना किसी रुकावट के काम करते रहेंगे।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने अख़बार समूह की उस याचिका पर तत्काल संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया था कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के फैसले के कारण दैनिक अख़बार के कुछ संस्करणों का प्रकाशन प्रभावित हो सकता है।

अख़बार समूह की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मामले की तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कहा, “किसी एक लेख की वजह से हमारा अख़बार बंद नहीं होना चाहिए, हमारे प्रेस की बिजली काटी जा रही है।”

उन्होंने दलील दी, “पंजाब केसरी में मौजूदा सरकार के खिलाफ एक लेख छपने के कारण प्रिंटिंग प्रेस की बिजली काट दी गई। मालिकों के होटल बंद कर दिए गए हैं और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई हैं।”

रोहतगी ने बताया कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया है, लेकिन अब तक कोई अंतरिम राहत नहीं दी गई है।

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अख़बार समूह की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा, “दोनों पक्षों के अधिकारों को प्रभावित किए बिना और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना यह निर्देश दिया जाता है कि पंजाब केसरी के प्रिंटिंग प्रेस बिना किसी बाधा के चलते रहेंगे और अन्य संपत्तियों के संबंध में यथास्थिति बनाए रखी जाएगी।”

आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि अख़बार समूह को प्रदूषण मानकों के उल्लंघन का दोषी पाया गया है।

पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रिंटिंग प्रेस को संचालन की अनुमति देने वाला यह आदेश, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा फैसला सुनाए जाने के बाद भी एक सप्ताह तक प्रभावी रहेगा।

Category: ब्रेकिंग न्यूज़

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