सबरीमाला सोना चोरी मामला: कोल्लम सतर्कता अदालत ने मुख्य आरोपी को डिफॉल्ट जमानत दी

Bengaluru: A police vehicle near a premise linked to Unnikrishnan Potti, the main accused in the alleged theft of gold from Kerala's Sabarimala Temple, during a raid by the Enforcement Directorate as part of its money laundering investigation into the case, in Bengaluru, Tuesday, Jan. 20, 2026. (PTI Photo)(PTI01_20_2026_000182B)

कोल्लम (केरल), 21 जनवरी (पीटीआई) — केरल की एक अदालत ने बुधवार को सबरीमाला स्थित भगवान अयप्पा मंदिर के श्रीकोविल (गर्भगृह) के दरवाजों के फ्रेम से सोना गायब होने के मामले में मुख्य आरोपी बेंगलुरु निवासी व्यवसायी उन्नीकृष्णन पोट्टी को जमानत दे दी।

हालांकि, पोट्टी फिलहाल जेल में ही रहेंगे, क्योंकि उन्हें मंदिर की द्वारपालक (रक्षक देवता) मूर्तियों से सोना गायब होने के एक अन्य मामले में भी गिरफ्तार किया गया है।

यह जमानत कोल्लम की एक सतर्कता (विजिलेंस) अदालत ने श्रीकोविल दरवाजा फ्रेम मामले में दी। पोट्टी ने यह कहते हुए जमानत मांगी थी कि इन मामलों की जांच कर रही विशेष जांच टीम (एसआईटी) ने कानून के तहत निर्धारित अनिवार्य 90 दिनों की अवधि समाप्त होने के बावजूद आरोपपत्र दाखिल नहीं किया है।

जमानत से संबंधित कारणों और शर्तों वाला विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं है।

एसआईटी अब तक दोनों मामलों में कुल 12 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें पोट्टी के अलावा त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) के दो पूर्व अध्यक्ष भी शामिल हैं।

पीटीआई

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