इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए लागू सुरक्षा नियम मांगे

प्रयागराज, 22 जनवरी (PTI) – इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए यदि कोई सुरक्षा नियम बनाए गए हैं तो उनके बारे में जानकारी मांगी है।

यह आदेश बुधवार को न्यायमूर्ति अजीत कुमार और न्यायमूर्ति स्वरुपमा चतुर्वेदी की पीठ ने सुनाया, जो सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संघ द्वारा दायर याचिका सुन रही थी।

सुनवाई के दौरान, संघ के वकील ने तर्क दिया कि सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की सुरक्षा एक गंभीर मामला है और इसे सुलझाने की आवश्यकता है।

“कम से कम सुरक्षा, जो एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश को सार्वजनिक स्थानों पर चलते समय मिलनी चाहिए। एक संवैधानिक पद पर रहे व्यक्ति को कम से कम इस स्तर की सुरक्षा उसके जीवन और परिवार के लिए मिलनी चाहिए, जब वह पद से मुक्त हो जाता है,” याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने कहा।

अदालत ने कहा, “अधिवक्ता महोदय से अनुरोध है कि वे सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए बनाए गए यदि कोई प्रासंगिक सुरक्षा नियम हैं तो प्रस्तुत करें। इस मामले में उचित हलफनामा अगली तारीख तक दायर किया जाए।”

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को तय की।

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श्रेणी: ब्रेकिंग न्यूज

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