नई दिल्ली, 27 जनवरी (PTI): दिल्ली की मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने वर्ष 2019 में एक सड़क हादसे में मारे गए 28 वर्षीय युवक के परिवार को ₹34 लाख से अधिक का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
पीठासीन अधिकारी विजय कुमार झा ने मृतक के परिजनों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। मृतक की पहचान आसिफ के रूप में हुई है। न्यायाधिकरण ने पाया कि 8 नवंबर 2019 को गाजियाबाद के भोपुरा इलाके में सिकंदरपुर कट के पास तेज रफ्तार ट्रक ने पीछे से उसकी बाइक को टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई।
21 जनवरी को पारित आदेश में ट्रिब्यूनल ने कहा कि रिकॉर्ड से यह स्थापित होता है कि हादसा ट्रक चालक की लापरवाह और तेज रफ्तार ड्राइविंग के कारण हुआ। इसलिए याचिकाकर्ता मुआवजे के हकदार हैं। हादसे में आसिफ को गंभीर चोटें आई थीं और इलाज के दौरान अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया।
न्यायाधिकरण ने प्रत्यक्षदर्शी के बयान, चिकित्सीय साक्ष्य और आपराधिक मामले के रिकॉर्ड के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि दुर्घटना के लिए ट्रक चालक जिम्मेदार था। ट्रिब्यूनल ने बीमा कंपनी की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि बीमित वाहन हादसे में शामिल नहीं था।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए ट्रिब्यूनल ने कहा कि मृतक को कई गंभीर चोटें आई थीं और उसकी मौत सदमे व अत्यधिक रक्तस्राव के कारण हुई।
न्यायाधिकरण ने विभिन्न मदों के तहत कुल ₹34.9 लाख का मुआवजा परिवार को देने का आदेश दिया। चूंकि दुर्घटना के समय ट्रक बीमित था, इसलिए बीमा कंपनी को 30 दिनों के भीतर मुआवजे की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है।
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