लखनऊ, 28 जनवरी (PTI) – अलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार से राज्य स्तर पर असहाय लोगों की पहचान और सहायता के लिए समर्पित हेल्पलाइन शुरू करने का आदेश दिया।
अदालत के यह निर्देश उस सार्वजनिक हित याचिका की सुनवाई के दौरान आए, जो सड़कों पर भटकते असहाय लोगों की पहचान और पुनर्वास से संबंधित थी।
अदालत ने अपेक्षा जताई कि राज्य सरकार इस संबंध में एक ठोस कार्ययोजना अगली सुनवाई, जो 23 फरवरी को होगी, तक प्रस्तुत करेगी।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति ए.के. चौधरी की डिवीजन बेंच ने ज्योति राजपूत द्वारा दायर याचिका पर पारित किया।
अदालत ने निर्देश दिया कि कम से कम चार हेल्पलाइन नंबर जनता के लिए प्रकाशित किए जाएं और व्यापक रूप से प्रचारित किए जाएं, ताकि नागरिक किसी भी असहाय व्यक्ति को देखते ही संबंधित हेल्पलाइन पर तुरंत रिपोर्ट कर सकें।
संबंधित राज्य अधिकारी तत्परता से घटनास्थल पर पहुंचकर राहत, सुरक्षा और पुनर्वास प्रदान कर सकें।
अदालत ने आगे कहा कि इस चरण में राज्य सरकार द्वारा गठित 11 सदस्यीय टास्क फोर्स की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।
हेल्पलाइन पर प्राप्त जानकारी के आधार पर, टास्क फोर्स प्रभावी ढंग से कार्य कर सकती है और 24 दिसंबर, 2025 के सरकारी आदेश के अनुसार असहाय व्यक्तियों की पहचान और सहायता सुनिश्चित कर सकती है।
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