पनामा अदालत ने पनामा नहर के बंदरगाहों के लिए हांगकांग की कंपनी की रियायत को असंवैधानिक ठहराया

Workers carry out maintenance at the Pedro Miguel locks of the Panama Canal during routine upkeep in Panama City. (AP)

पनामा सिटी, 30 जनवरी (एपी) — पनामा के सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार देर रात फैसला सुनाया कि पनामा नहर के दोनों सिरों पर स्थित बंदरगाहों के संचालन के लिए हांगकांग स्थित सीके हचिसन होल्डिंग्स की एक सहायक कंपनी के पास मौजूद रियायत असंवैधानिक है। यह फैसला रणनीतिक जलमार्ग पर चीन के किसी भी प्रभाव को रोकने के अमेरिकी उद्देश्य को आगे बढ़ाता है।

अदालत का यह निर्णय पनामा के नियंत्रक (कंट्रोलर) द्वारा कराए गए एक ऑडिट के बाद आया, जिसमें 2021 में दी गई 25 वर्षीय रियायत के विस्तार में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था।

ट्रंप प्रशासन ने पनामा नहर पर चीन के प्रभाव को रोकने को पश्चिमी गोलार्ध में अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया था। अमेरिका के शीर्ष राजनयिक के रूप में विदेश मंत्री मार्को रुबियो की यह पहली विदेश यात्रा थी।

पनामा सरकार और नहर प्राधिकरण के इस दावे के बावजूद कि चीन का उसके संचालन पर कोई प्रभाव नहीं है, रुबियो ने स्पष्ट किया कि अमेरिका बंदरगाहों के संचालन को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा मानता है। ट्रंप ने यहां तक कहा था कि पनामा को नहर का नियंत्रण अमेरिका को वापस कर देना चाहिए। (एपी)

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