नई दिल्ली, 1 फरवरी (भाषा)। सरकार ने रविवार को भारत में शुल्क मुक्त आयातित सामान लाने वाले यात्रियों की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी।
रविवार को अधिसूचित सामान नियम, 2026 के तहत, भूमि के अलावा भारत आने वाले भारतीय मूल के निवासी या पर्यटक को 75,000 रुपये तक की शुल्क वस्तुओं से मुक्त निकासी की अनुमति दी जाएगी, अगर ऐसी वस्तुएं व्यक्ति पर या यात्री के साथ सामान में ले जाई जाती हैं।
नए सामान नियम, 2026,2 फरवरी की आधी रात से लागू होते हैं और एक दशक पुराने सामान नियम को बदल देते हैं।
भारत आने वाले विदेशी मूल के पर्यटक को 25,000 करोड़ रुपये तक की वस्तुओं की शुल्क मुक्त निकासी की अनुमति दी जाएगी। बैगेज रूल, 2016 में यह सीमा 15,000 रुपये थी।
एक वर्ष से अधिक समय से विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के निवासी या पर्यटक के मामले में, भारत लौटने पर महिला यात्री द्वारा लाए जाने पर 40 ग्राम वजन तक के आभूषणों की शुल्क मुक्त निकासी की अनुमति दी जाएगी। अगर एक महिला यात्री के अलावा कोई अन्य व्यक्ति वास्तविक सामान में लाता है तो यह सीमा 20 ग्राम होगी।
इस नियम के प्रयोजन के लिए आभूषण का अर्थ है सोने, चांदी, प्लेटिनम या ऐसी अन्य कीमती धातुओं से बने, चाहे वे जड़े हुए हों या नहीं, आमतौर पर किसी व्यक्ति द्वारा पहने जाने वाले अलंकरण के सामान। पीटीआई जेडी सीएस एमआर
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