दिल्ली सरकार ने सभी विभागों को शी-बॉक्स पोर्टल पर पंजीकरण करने, नियमित अपडेट देने का निर्देश दिया

Delhi govt directs all departments to register on SHe-Box portal, provide regular updates

नई दिल्ली, 4 फरवरी (भाषा)। दिल्ली सरकार ने अपने सभी विभागों को शी-बॉक्स 2.0 पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण करने और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार की गई कार्रवाइयों के बारे में नियमित रूप से अपडेट प्रदान करने का निर्देश दिया है।

यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक बॉक्स या शी-बॉक्स केंद्र सरकार की एकल खिड़की सुविधा है, जहां संगठित या असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाएं ऐसी घटनाओं के संबंध में अपनी शिकायतें दर्ज कर सकती हैं।

अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास (डब्ल्यूसीडी) विभाग ने हाल ही में सभी विभागों को शी-बॉक्स 2.0 पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराने का निर्देश दिया है।

शी-बॉक्स 2.0 ऑनलाइन शिकायत प्रबंधन प्रणाली का उन्नत संस्करण है, जिसे कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के तहत शिकायतों और संबंधित डेटा की डिजिटल निगरानी के लिए डिज़ाइन किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्देश भी जारी किए हैं कि पोर्टल पर प्रासंगिक विवरणों को अपडेट किया जाए।

प्रत्येक विभाग को कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न की जांच करने के लिए आंतरिक शिकायत समितियों और प्रतिनियुक्त क्षेत्रीय अधिकारियों के विवरण जैसी जानकारी को नियमित रूप से अद्यतन करने की भी आवश्यकता होती है।

दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को पोर्टल पर अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

एक वरिष्ठ राजस्व अधिकारी ने कहा कि निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है और अधिकांश कार्यालयों ने शी-बॉक्स पोर्टल को चालू कर दिया है।

उन्होंने कहा, “हम जल्द ही पोर्टल पर पंजीकरण को सत्यापित करने के लिए एक अभियान शुरू करने जा रहे हैं और यह सुनिश्चित करेंगे कि अधिनियम के अन्य प्रावधानों का न केवल सरकारी कार्यालयों, बल्कि निजी प्रतिष्ठानों द्वारा भी पूरी तरह से पालन किया जाए।

अधिनियम की धारा 4 में प्रावधान है कि 10 या अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाला प्रत्येक नियोक्ता अनिवार्य रूप से एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन करेगा।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न अधिनियम एक केंद्रीय अधिनियम है जिसका उद्देश्य एक सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित करना और निवारण तंत्र तक आसान पहुंच प्रदान करना है। पीटीआई वीआईटी वीआईटी एआरआई

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