श्रीनगर, 5 फरवरी (पीटीआई)
जम्मू-कश्मीर क्राइम ब्रांच की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने एक मेडिकल कॉलेज में नियुक्ति के लिए आवेदन करते समय अपनी विदेशी नागरिकता छिपाने के आरोप में एक पूर्व सहायक प्रोफेसर के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है।
ईओडब्ल्यू के प्रवक्ता ने बताया कि अफ़शान शबीर के खिलाफ आरोपपत्र श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया है।
विवरण देते हुए प्रवक्ता ने कहा कि शबीर को 2019 में एसकेआईएमएस, सौरा में सहायक प्रोफेसर नियुक्त किया गया था, जबकि वह सरकारी पद के लिए अयोग्य थीं क्योंकि वह यूनाइटेड किंगडम (यूके) की नागरिक हैं और ओवरसीज़ सिटिजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्डधारक हैं।
उन्होंने कहा, “जांच में सामने आया कि आरोपी ने विज्ञापन संख्या 04/2015 के तहत इन-सर्विस उम्मीदवार के रूप में पद के लिए आवेदन किया था और राज्य विषय प्रमाणपत्र सहित दस्तावेज जमा किए थे, जिनमें उन्होंने खुद को भारतीय नागरिक और जम्मू-कश्मीर की स्थायी निवासी घोषित किया था। इन्हीं घोषणाओं के आधार पर उनका चयन और नियुक्ति की गई।”
प्रवक्ता ने बताया कि जांच के दौरान आधिकारिक रिकॉर्ड, जिनमें उनकी सर्विस बुक, व्यक्तिगत फाइल, आवेदन पत्र और चयन समिति की कार्यवाही शामिल हैं, जब्त कर उनकी जांच की गई।
उन्होंने कहा, “जांच में यह सामने आया कि आरोपी ने सरकारी सेवा में आने से पहले ही ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर ली थी और आवेदन करने तथा सेवा जारी रखने के दौरान इस तथ्य को कथित तौर पर छिपाया। आरोपी ने ब्रिटिश पासपोर्ट और ओसीआई कार्ड रखने की बात भी स्वीकार की है।”
प्रवक्ता ने कहा कि जांच में यह स्थापित हुआ कि अपनी नागरिकता की स्थिति को गलत तरीके से प्रस्तुत कर आरोपी ने धोखाधड़ी से एक सार्वजनिक पद हासिल किया, जिससे उसे अनुचित लाभ हुआ और सरकार को संबंधित नुकसान पहुंचा।
अफ़शान शबीर की सेवाएं अगस्त 2022 में समाप्त कर दी गई थीं।
(पीटीआई)
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