मेरठ (यूपी) 7 फरवरी (पीटीआई) यहां की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने शनिवार को एक व्यक्ति को 2024 में अपने पड़ोसी की नाबालिग बेटी के साथ बलात्कार करने के आरोप में 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, लिसारी गेट इलाके के एक निवासी ने शिकायत दर्ज कराई कि उसके पड़ोसी ज़ाहिद उर्फ गुल्लू ने उसकी 10 वर्षीय बेटी के साथ बलात्कार किया और पुलिस को घटना की सूचना देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी।
शिकायत के आधार पर, 8 जनवरी, 2024 को लिसारी गेट पुलिस स्टेशन में आईपीसी और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
जांच सब-इंस्पेक्टर रंजीत सिंह द्वारा की गई, जिन्होंने बाद में अदालत में आरोप पत्र दायर किया।
सुनवाई पूरी होने के बाद अतिरिक्त जिला न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मेरठ शिवानी सिंह ने आरोपी को दोषी ठहराया और उसे 20 साल के सश्रम कारावास और 1,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। पीटीआई कोर सीडीएन एपीएल एपीएल
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