सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को तसलीम अहमद की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया

New Delhi: A view of Supreme Court of India, in New Delhi, Tuesday, Dec. 16, 2025. (PTI Photo/Shahbaz Khan)(PTI12_16_2025_000045B)

नई दिल्ली, 11 फरवरी (PTI) – सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली पुलिस से फरवरी 2020 के दंगों से जुड़े “बड़े साजिश” मामले में आरोपी तसलीम अहमद की जमानत याचिका पर प्रतिक्रिया मांगी।

न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और पी.बी. वराले की बेंच ने अहमद द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।

हाईकोर्ट ने पिछले साल 2 सितंबर को अहमद की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि “मुकदमे में देरी” अकेला आधार नहीं बन सकता।

हाईकोर्ट ने कहा था कि केवल लंबी कैद या मुकदमे में देरी के आधार पर जमानत नहीं दी जा सकती, सिवाय इसके कि मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन या संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ हो।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा था कि जिन आरोपियों को इस मामले में जमानत मिली है, वे आरोपों पर बहस को उस नुकसान पर लंबित रख रहे हैं जो जेल में बंद अन्य आरोपियों को झेलना पड़ रहा है।

अहमद के अलावा, एक्टिविस्ट उमर खालिद और शरजील इमाम समेत कई अन्य आरोपियों को अवैध गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और आईपीसी की धाराओं के तहत फरीबी रूप से फरवरी 2020 के दंगों के “मास्टरमाइंड” होने के आरोप में केस में नामजद किया गया था। इन दंगों में 53 लोग मारे गए और 700 से अधिक घायल हुए थे।

ये दंगे नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़के थे। PTI PKS PKS AMJ AMJ

श्रेणी: ब्रेकिंग न्यूज़

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