हाईकोर्ट ने अधिकारियों से धोखाधड़ी मामले में आरोपी अभिनेता-निर्माता की पासपोर्ट नाम बदलने की याचिका पर विचार करने को कहा

Mumbai: Advocates outside Bombay High Court after it received bomb threats via email, in Mumbai, Thursday, Dec. 18, 2025. It turned out to be a hoax as nothing suspicious was found during search at the institution, according to officials. (PTI Photo)(PTI12_18_2025_000356B)

मुंबई, 12 फरवरी (भाषा)। बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को पासपोर्ट अधिकारियों को निर्देश दिया कि धोखाधड़ी और साजिश के मामले में आरोपी अभिनेता-निर्माता सचिन जोशी द्वारा दायर आवेदन पर विचार किया जाए, जिसमें उनके पासपोर्ट में उनका नाम बदलकर योगेश जगदीश जोशी करने की मांग की गई है।

न्यायमूर्ति रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति अभय मंत्री की पीठ ने पुलिस को 18 फरवरी को जोशी के आवास पर नए सिरे से सत्यापन करने और 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसके बाद पासपोर्ट अधिकारी कानून के अनुसार पासपोर्ट में नाम परिवर्तन के आवेदन पर विचार करेंगे।

पीठ ने बार-बार नाम बदलने के पीछे के कारण पर सवाल उठाया। इसमें कहा गया है कि जोशी ने अब तक तीन बार अपना नाम बदला है और पूछा है कि क्या वह अंकशास्त्र या ज्योतिष में विश्वास करते हैं। न्यायमूर्ति घुगे ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, “हमें उम्मीद है कि नए नाम के साथ कोई और मामला नहीं होगा।”

जोशी ने अपने वकील सुजय कांतवाला के माध्यम से उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जब पुलिस ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें कहा गया था कि जोशी के खिलाफ एक आपराधिक मामला लंबित है और यह भी कि वह सत्यापन प्रक्रिया में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

कांतवाला ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र गजट में अपना नाम बदल लिया है।

अदालत ने पुनरीक्षण का निर्देश देते हुए कहा कि निचली अदालत ने अभी तक जोशी के खिलाफ आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के आरोपों के तहत दर्ज मामले का संज्ञान नहीं लिया है और इसलिए पासपोर्ट में सुधार या नाम परिवर्तन में कोई बाधा नहीं हो सकती है।

अदालत ने कहा, “बिना संज्ञान लिए एक लंबित मामला नवीनीकरण या पासपोर्ट जारी करने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकता है।

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता मूल रूप से सचिन जगदीशप्रसाद जोशी थे। जिसे बाद में उन्होंने सचिन जगदीशप्रसाद जोशी और अब योगेश जे जोशी में बदल दिया।

अदालत ने कहा कि वह याचिकाकर्ता के पिता का नाम जगदीश से छोटा करके ‘जे’ करने की अनुमति नहीं देगी क्योंकि उनके पिता का नाम वही रहेगा।

“कम से कम अपने पिता के लिए आभारी रहें। वह तुम्हें इस दुनिया में ले आया। आप अपना नाम योगेश जगदीश जोशी रख सकते हैं।

याचिकाकर्ता आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी के कई मामलों का सामना कर चुका है और धन शोधन के आरोपों का भी सामना कर चुका है।

उन्होंने कहा, “अब कोई और नाम नहीं बदला जाएगा। याचिकाकर्ता की अतृप्त इच्छा अब समाप्त हो गई है और अब से वह अपना नाम योगेश जगदीश जोशी के रूप में बनाए रखेगा।

कांतावाला ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ केवल एक मामला लंबित है और धन शोधन निवारण अधिनियम सहित अन्य सभी मामलों का निपटारा कर दिया गया है।

जोशी शहर की कंपनी ओंकार रियल्टर्स एंड डेवलपर्स से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी थे। उन्हें 2021 में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मामले में गिरफ्तार किया गया था और 2022 में एक विशेष अदालत द्वारा जमानत दी गई थी। पीटीआई एसपी बीएनएम

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