चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में आप नेता संजय सिंह के खिलाफ सुनवाई 27 फरवरी तक टली

**EDS: THIRD PARTY IMAGE, SCREENGRAB VIA SANSAD TV** New Delhi: AAP MP Sanjay Singh speaks in the Rajya Sabha during the Budget session of Parliament, in New Delhi, Friday, Feb. 13, 2026. (Sansad TV via PTI Photo)(PTI02_13_2026_000083B) *** Local Caption ***

सुल्तानपुर (यूपी) 16 फरवरी (पीटीआई) यहां की एक विशेष सांसद-विधायक अदालत ने बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष की मौत के बाद आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से जुड़े 2021 के चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले की सुनवाई सोमवार को टाल दी।

अदालत ने अब अगली सुनवाई 27 फरवरी के लिए निर्धारित की है।

आप नेता के वकील मदन सिंह ने कहा कि बार एसोसिएशन ने अपने पूर्व अध्यक्ष राम शंकर पांडे के निधन के बाद न्यायिक कार्यों से दूर रहने का फैसला किया और एक शोक सभा की, जिसके कारण कोई अदालती कार्यवाही नहीं हो सकी।

वर्तमान में उस मामले में सबूतों की रिकॉर्डिंग चल रही है जो 2021 के पंचायत चुनावों के दौरान बांधुकला क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन से संबंधित है।

आरोप है कि 13 अप्रैल, 2021 को जिला पंचायत सदस्य सलमा बेगम के समर्थन में बांधुकला थाना क्षेत्र के अंतर्गत हसनपुर गांव में एक अनधिकृत सभा का आयोजन किया गया था।

पुलिस ने संजय सिंह और 45 अज्ञात समर्थकों सहित 12 नामित व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

जाँच के बाद कुल 11 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। मामले के अन्य आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी थी।

बार-बार पेश नहीं होने के कारण आप नेता के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया था। उन्होंने जुलाई 2024 में अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और 20,000 रुपये के दो जमानत बांड और एक व्यक्तिगत बांड जमा करने के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।

पिछले साल जून में, विशेष अदालत ने बचाव पक्ष द्वारा दायर आरोपमुक्त करने की याचिका को खारिज कर दिया और आरोप पत्र का संज्ञान लेने के बाद आप सांसद के खिलाफ आरोप तय किए। पीटीआई कोर एबीएन एबीएन केवीके केवीके

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