इंदौर, 18 फरवरी (PTI) – मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली एक पीठ धार में भोझशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद परिसर विवाद से संबंधित मामलों की सुनवाई करेगी।
ये मामले बुधवार को जबलपुर में मुख्य पीठ में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं, यह जानकारी याचिकाकर्ता संगठन, हिन्दू फ्रंट फॉर जस्टिस का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील विनय जोशी ने मंगलवार को PTI को दी।
जोशी ने बताया कि हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने भोझशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद परिसर विवाद से संबंधित चार रिट याचिकाएं जबलपुर की मुख्य पीठ को स्थानांतरित की हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि इस विवाद से संबंधित एक रिट अपील पहले से ही जबलपुर मुख्य पीठ में लंबित है।
अब सभी पांच मामलों की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा की जाएगी।
हिंदू समुदाय भोझशाला को वाग्देवी (देवी सरस्वती) को समर्पित मंदिर मानता है, जबकि मुस्लिम समुदाय 11वीं सदी के स्मारक को कमल मौला मस्जिद बताता है। यह परिसर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा संरक्षित है।
विद्यमान व्यवस्था के अनुसार, ASI के अप्रैल 2023 के आदेश के तहत, जो धार परिसर विवाद के बाद लागू किया गया था, हिंदुओं को वहां हर मंगलवार पूजा करने की अनुमति है, जबकि मुसलमानों को हर शुक्रवार नमाज अदा करने की अनुमति है।
सुप्रीम कोर्ट ने 22 जनवरी को नोट किया कि ASI ने वैज्ञानिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सील बंद कवर में सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि रिपोर्ट को अनसील कर दोनों पक्षों को उपलब्ध कराया जाए ताकि वे उस पर आपत्तियां दाखिल कर सकें।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश में यह भी कहा गया कि आपत्तियां दाखिल होने के बाद मामले की अंतिम सुनवाई की जाएगी और संबंधित पक्ष विवादित परिसर में मौजूदा स्थिति बनाए रखें और ASI के अप्रैल 2023 आदेश का पालन जारी रखें।
सोमवार को हाईकोर्ट की इंदौर पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार, विवाद से संबंधित मामलों को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए ताकि जबलपुर मुख्य पीठ में लंबित रिट अपील के साथ उनकी सुनवाई के लिए आवश्यक आदेश पारित किए जा सकें।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने कहा था कि हाईकोर्ट की इंदौर पीठ में लंबित रिट याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश या वरिष्ठतम न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच द्वारा होना उचित होगा।
सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि जबलपुर मुख्य पीठ में लंबित रिट अपील और उससे संबंधित मामलों की सुनवाई डिवीजन बेंच द्वारा मुख्य रिट याचिका के साथ की जाएगी। PTI HWP MAS NB GK
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