दक्षिण दिल्ली के तालाब पर अतिक्रमण को लेकर ‘निष्क्रियता’ पर एनजीटी ने एमसीडी, डीपीसीसी से मांगा जवाब

नई दिल्ली, 18 फरवरी (पीटीआई) National Green Tribunal (एनजीटी) ने दक्षिण दिल्ली के सवित्री नगर में स्थित एक जलाशय पर अतिक्रमण को लेकर अधिकारियों की कथित निष्क्रियता के संबंध में दायर याचिका पर Municipal Corporation of Delhi (एमसीडी) और Delhi Pollution Control Committee (डीपीसीसी) से जवाब मांगा है।

एनजीटी की एक पीठ पूर्व में दिए गए आदेश के अनुपालन को सुनिश्चित करने संबंधी एक क्रियान्वयन याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि जुलाई 2025 में पारित आदेश का पालन नहीं किया गया, जिसमें दक्षिण दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट और एमसीडी आयुक्त को संबंधित तालाब का निरीक्षण कर तीन माह के भीतर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था।

17 फरवरी के आदेश में एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य अफरोज अहमद की पीठ ने डीपीसीसी और एमसीडी को छह सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

मामले की अगली सुनवाई 26 मई को निर्धारित की गई है।

श्रेणी: ब्रेकिंग न्यूज़

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