नई दिल्ली, 20 फरवरी (पीटीआई) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने शुक्रवार को कई अवैध बोरवेल की अनुचित तरीके से सीलिंग किए जाने पर आपत्ति जताई और उप-मंडल दंडाधिकारी (एसडीएम) से आगे की रिपोर्ट मांगी।
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और सदस्य अफरोज अहमद की पीठ अवैध बोरवेल को सील करने के अधिकरण के पूर्व आदेश के अनुपालन से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
पीठ ने कहा, “हालांकि यह कहा गया है कि बोरवेल सील कर दिए गए हैं, लेकिन प्रस्तुत तस्वीरों से स्पष्ट होता है कि सीलिंग उचित नहीं है और बिना सील हटाए भी बोरवेल को आसानी से संचालित किया जा सकता है।”
पीठ ने यह भी नोट किया कि मॉडल टाउन के एसडीएम की ओर से अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि “इन बोरवेल को सबमर्सिबल पंप हटाकर और बोरवेल को कंक्रीट से भरकर सील किया जाएगा, और यह प्रक्रिया दो सप्ताह के भीतर पूरी कर ली जाएगी।”
अधिकरण ने कहा, “इस संबंध में मॉडल टाउन के एसडीएम द्वारा तीन सप्ताह के भीतर आगे की रिपोर्ट दाखिल की जाए।” मामले की अगली सुनवाई 1 अप्रैल को निर्धारित की गई है।

