सुप्रीम कोर्ट ने HC से सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी की जमानत याचिका पर तीन हफ्तों में निर्णय लेने को कहा

New Delhi: People outside the Supreme Court of India on a winter morning, in New Delhi, Tuesday, Dec. 16, 2025. (PTI Photo/Shahbaz Khan)(PTI12_16_2025_000046B)

नई दिल्ली, 23 फरवरी (PTI) – सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि वह कथित ठग सुकेश चंद्रशेखर की पत्नी लीना पॉलोज़ की 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली मामले में जमानत याचिका पर तीन सप्ताह के भीतर निर्णय करे।

न्यायमूर्ति एमएम सुंदरश और एन कोटिस्वर सिंह की पीठ ने पॉलोज़ की ओर से पेश वकील के यह प्रस्तुतिकरण नोट किया कि उच्च न्यायालय में उनकी जमानत याचिका एक वर्ष से लंबित है।

सुप्रीम कोर्ट पॉलोज़ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने अपनी जमानत याचिका की शीघ्र सुनवाई की मांग की थी।

दिल्ली पुलिस ने चंद्रशेखर के खिलाफ रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटरों शिविंदर सिंह और मलविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये ठगने के आरोप में मामला दर्ज किया है। देश में उनके खिलाफ कई अलग-अलग जांचें वर्तमान में चल रही हैं।

चंद्रशेखर और पॉलोज़, जो प्रवर्तन निदेशालय की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भी आरोपों का सामना कर रहे हैं, को जबरन वसूली मामले में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

पुलिस ने मामले में महाराष्ट्र नियंत्रणित संगठित अपराध अधिनियम (MCOCA) का भी प्रवर्तन किया है।

दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि पॉलोज़, चंद्रशेखर और अन्य आरोपी हवाला मार्गों का उपयोग करते थे और अपराध से प्राप्त धन को पार्क करने के लिए शेल कंपनियां बनाते थे।

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वर्ग: ब्रेकिंग न्यूज

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