
नई दिल्ली, 23 फरवरी (PTI) – सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुब्रमणियन स्वामी की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार के उस निर्णय को चुनौती दी थी, जिसमें तिरुमला लड्डू विवाद पर विशेष जांच टीम (SIT) की रिपोर्ट की समीक्षा के लिए एक सदस्यीय समिति नियुक्त की गई थी।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाला बागची की पीठ स्वामी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा विवाद पर दिए गए बयानों की भी आलोचना की गई थी।
CJI सूर्यकांत ने कहा, “इस तरह की प्रशासनिक जांच को उस आपराधिक प्रक्रिया के साथ ओवरलैपिंग नहीं कहा जा सकता, जिसके परिणामस्वरूप चार्जशीट और सहायक चार्जशीट दाखिल की गई।” “कोई हितों का टकराव/ओवरलैपिंग नहीं है, और जांच/अनुसंधान का दायरा स्पष्ट रूप से सीमांकित किया गया है, जिससे याचिकाकर्ता की शंका का कोई ठोस आधार नहीं है। दोनों प्रक्रियाएँ कानून के अनुसार पूरी तरह जारी रहें।”
स्वामी ने तर्क दिया कि राज्य सरकार की यह पहल SIT की प्राधिकरण को कमजोर करती है, जिसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही तिरुमला तिरुपति देवस्थानम (TTD) द्वारा वितरित लड्डुओं में अनियमितताओं की जांच के लिए गठित किया था।
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