सोनभद्र (यूपी) 24 फरवरी (पीटीआई) यहां की एक अदालत ने कथित जातिवादी दुर्व्यवहार और आपराधिक धमकी से संबंधित एक मामले में भोजपुरी गायिका अंतरा सिंह उर्फ प्रियंका और एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक के खिलाफ मंगलवार को गैर-जमानती वारंट और कुर्की नोटिस जारी किया।
सरकारी वकील शशांक शेखर कात्यायन ने कहा कि लगभग 22 महीने पहले की एक घटना के संबंध में आरोपी के अदालत में पेश होने में विफल रहने के बाद कार्रवाई की गई।
राबर्ट्सगंज पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाहुआरा गांव के निवासी राजेंद्र कुमार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, उसने एक कार्यक्रम आयोजक विकास कुमार के माध्यम से 18 अप्रैल, 2024 को ‘देवी जागरण’ कार्यक्रम बुक करने के लिए 1.70 लाख रुपये का अग्रिम भुगतान किया था।
कात्यायन ने कहा कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि सिंह निर्धारित तिथि पर रॉबर्ट्सगंज आए लेकिन प्रदर्शन किए बिना चले गए।
जब राजेंद्र कुमार ने धनवापसी मांगी और कारण पूछे, तो आयोजक ने कथित तौर पर जातिवादी अपशब्दों का इस्तेमाल किया और उन्हें धमकी दी।
उन्होंने कहा कि अदालत के निर्देश पर पुलिस ने अंतरा सिंह और विकास कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया और कार्यवाही शुरू की।
विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अधिनियम) आबिद शमीम ने आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट और कुर्की नोटिस जारी किया और सोनभद्र के पुलिस अधीक्षक को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।
वकील ने कहा कि अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी। पीटीआई कोर एबीएन वीएन वीएन
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