इस्लामाबाद, 26 फरवरी (एजेंसी) पाकिस्तान की एक उच्च अदालत ने भ्रष्टाचार के अल-कादिर ट्रस्ट मामले में जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की सजा को निलंबित करने की अपील पर सुनवाई के लिए गुरुवार को 11 मार्च की तारीख तय की।
पूर्व पहले जोड़े को 17 जनवरी, 2025 में इस मामले में दोषी ठहराया गया था जब खान को 14 साल और बुशरा को सात साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।
इससे पहले, दंपति को 27 फरवरी, 2024 को दोषी ठहराया गया था। दंपति ने दोषी ठहराए जाने के बाद इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में एक अपील शुरू की थी, लेकिन मामले को सुनवाई के लिए तय नहीं किया गया था, जिससे जल्द सुनवाई के लिए आगे की याचिकाएं दायर की गईं।
मुख्य न्यायाधीश सरफराज डोगर और न्यायमूर्ति मुहम्मद आजम खान के दो सदस्यीय पैनल ने सजा के निलंबन की याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की मांग करने वाली विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई की।
खान की ओर से बैरिस्टर सलमान सफदर अदालत में पेश हुए, जिन्होंने अदालत को पूर्व प्रधानमंत्री की दाहिनी आंख की बीमारी के बारे में सूचित किया, जबकि तर्क दिया कि सजा के निलंबन के लिए आवेदन लगभग एक साल से लंबित थे।
उन्होंने यह भी बताया कि बुशरा की याचिका इसी तरह एक साल से लंबित थी।
अदालत ने जल्द सुनवाई के लिए एक याचिका को स्वीकार कर लिया और निर्देश दिया कि खान और बुशरा की सजा निलंबन याचिकाओं की सुनवाई 11 मार्च को तय की जानी चाहिए।
खान और उनकी पत्नी को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में राष्ट्रीय खजाने को 50 अरब रुपये का नुकसान पहुंचाने के लिए सजा सुनाई गई थी, जब उन्होंने अल-कादिर ट्रस्ट के लिए जमीन प्राप्त करने के बदले में एक संपत्ति कारोबारी को राहत प्रदान की थी। पीटीआई एसएच एनपीके एनपीके
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