
नयी दिल्ली, 26 फरवरी (भाषा) प्रवर्तन निदेशालय ने रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी से उनकी कंपनी आरकॉम से जुड़े कथित बैंक धोखाधड़ी से जुड़े धनशोधन मामले में दूसरे दौर की पूछताछ के दौरान गुरुवार को नौ घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की।
उन्होंने कहा कि उन्हें यस बैंक के खिलाफ कथित ऋण धोखाधड़ी से जुड़े एक अलग मामले में शुक्रवार को फिर से पूछताछ के लिए बुलाया गया है।
66 वर्षीय उद्योगपति मध्य दिल्ली में संघीय जांच एजेंसी के कार्यालय में लगभग 10:30 बजे प्रवेश किया और लगभग 8:20 बजे रवाना हुआ।
एजेंसी के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अंबानी का बयान दर्ज किया है
यह जांच रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) द्वारा 40,000 करोड़ रुपये से अधिक की कथित बैंक धोखाधड़ी से संबंधित है
अंबानी से पहली बार ईडी ने अगस्त 2025 में यस बैंक के खिलाफ कथित ऋण धोखाधड़ी में पूछताछ की थी।
ईडी ने जनवरी में अपनी जांच के तहत आरकॉम के पूर्व अध्यक्ष पुनीत गर्ग को गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने पहले दावा किया था कि कथित धनशोधन धन को आरकॉम की कई विदेशी सहायक कंपनियों और अपतटीय संस्थाओं के माध्यम से “डायवर्ट” किया गया था।
अंबानी और उनकी कई समूह कंपनियाँ ऋण धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रही हैं, और ईडी ने हाल ही में इन सभी मामलों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है।
एस. आई. टी. का गठन उच्चतम न्यायालय के हालिया निर्देशों पर किया गया था।
ईडी ने बुधवार को एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत अंबानी के मुंबई स्थित घर ‘एबोड’ को कुर्क किया, जिसकी कीमत 3,716 करोड़ रुपये है।
ईडी द्वारा शीर्ष अदालत को दी गई जानकारी के अनुसार, उसने बैंक ऋण धोखाधड़ी और अन्य वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच के लिए अनिल धीरूभाई अंबानी समूह (एडीएजी) के खिलाफ धन शोधन के तीन मामले दर्ज किए हैं।
सीबीआई ने गुरुवार को कहा कि उसने अंबानी और आरकॉम के खिलाफ 2013-17 के दौरान बैंक ऑफ बड़ौदा को कथित तौर पर धोखा देने के लिए एक नया मामला दर्ज किया, जिससे बैंक को 2,220 करोड़ रुपये से अधिक का गलत नुकसान हुआ।
इसने उनके आवास और आरकॉम कार्यालयों में भी तलाशी ली। पीटीआई एनईएस केवीके केवीके
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