दिल्ली अदालत ने आबकारी ‘घोटाला’ मामले में सीबीआई की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया

**EDS: THIRD PARTY IMAGE** In this image posted on Feb. 8, 2026, Aam Aadmi Party (AAP) national convener Arvind Kejriwal, centre, meets the family of former Uttam Nagar MLA Naresh Balyan at the latter's residence, in New Delhi. (@ArvindKejriwal/X via PTI Photo)(PTI02_08_2026_000479B)

नई दिल्ली, 27 फरवरी (पीटीआई) : दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में सीबीआई द्वारा दाखिल आरोपपत्र (चार्जशीट) पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया।

विशेष न्यायाधीश जितेंद्र सिंह ने पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal, पूर्व उपमुख्यमंत्री Manish Sisodia और 21 अन्य को आरोपों से मुक्त (डिस्चार्ज) कर दिया।

अदालत ने कहा कि चार्जशीट में कई कमियां (लैकुने) हैं और वे साक्ष्यों से समर्थित नहीं हैं।

सीबीआई पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी (आप) सरकार की अब निरस्त की जा चुकी आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार की जांच कर रही है।

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