प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को कहा कि उसने रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी की कंपनियों आरएचएफएल और आरसीएफएल की 581 करोड़ रुपये से अधिक की नई संपत्ति कुर्क की है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने एक बयान में कहा कि गोवा, केरल, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और राजस्थान में जमीन जब्त करने का आदेश 11 मार्च को जारी किया गया था।
एजेंसी ने कहा कि 581.65 करोड़ रुपये की संपत्ति रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) की है।
बयान में कहा गया है, “यह कुर्की विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत रिलायंस पावर लिमिटेड के खिलाफ मामले में 6 मार्च को चलाए गए तलाशी अभियान के बाद की गई है।
ईडी ने इससे पहले भी अनिल अंबानी के रिलायंस समूह की संपत्ति कुर्क की थी।
ईडी ने कहा कि रिलायंस अनिल अंबानी समूह की कुल कुर्की 16,310 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।
जांच यस बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा दर्ज शिकायतों के आधार पर आरसीएफएल और आरएचएफएल के खिलाफ दर्ज सीबीआई प्राथमिकी से उपजी है।
ईडी ने कहा कि यह पाया गया कि दोनों कंपनियों ने कई बैंकों और वित्तीय संस्थानों से सार्वजनिक धन जुटाया और इनमें से 11,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में बदल गई। पीटीआई एनईएस एआरआई एआरआई
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