दिल्ली कोर्ट ने कथित ISIS-JK ऑपरेटिव्स को बरी किया

नई दिल्ली, 20 मार्च (पीटीआई) — जांच में खामियों को उजागर करते हुए एक दिल्ली अदालत ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन ISIS के प्रति निष्ठा जताने और उत्तर प्रदेश से हथियार व गोला-बारूद जुटाने के आरोप में गिरफ्तार दो लोगों को बरी कर दिया।

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष अपना मामला संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित बंसल ने 2018 में गिरफ्तार कश्मीर के शोपियां निवासी जमशेद ज़हूर पॉल और परवेज राशिद लोन को बरी कर दिया।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उनके खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) की धारा 18 (षड्यंत्र के लिए सजा) और धारा 20 (आतंकी संगठन का सदस्य होने की सजा) तथा आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।

पुलिस का दावा था कि 6 सितंबर 2018 को उन्हें सूचना मिली थी कि दोनों ने ISIS के प्रति निष्ठा जताई है और दिल्ली में आतंकी गतिविधियों के लिए हथियार खरीदने आए हैं।

स्पेशल सेल के अनुसार, दोनों को लाल किले के पास नेताजी सुभाष मार्ग स्थित जामा मस्जिद बस स्टॉप से दो 7.65 मिमी पिस्तौल और दस जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था।

गुरुवार को जारी 79 पन्नों के आदेश में अदालत ने कहा, “अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ अपना मामला संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। इसलिए दोनों आरोपियों को इस मामले में बरी किया जाता है।”

डिजिटल सबूतों के प्रबंधन में नियमों का पालन न करने पर अदालत ने कहा कि आरोपियों से जब्त चार मोबाइल फोन लगभग दो महीने तक जांच अधिकारी की हिरासत में बिना सील किए रखे गए, जिससे छेड़छाड़ की आशंका पैदा होती है।

अदालत ने कथित चैट के स्क्रीनशॉट को भी खारिज कर दिया और कहा कि वे इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की स्वीकार्यता के अनिवार्य मानकों पर खरे नहीं उतरते।

हालांकि अभियोजन पक्ष ने दावा किया था कि दोनों आरोपी BBM (ब्लैकबेरी मैसेंजर) ऐप के जरिए ISIS-JK हैंडलर्स के संपर्क में थे, लेकिन अदालत को इसका कोई ठोस सबूत नहीं मिला।

अदालत ने यह भी कहा कि मामले में स्वतंत्र गवाहों की कमी एक बड़ी खामी है। भीड़भाड़ वाले इलाके में गिरफ्तारी होने के बावजूद किसी भी आम नागरिक को जांच में शामिल नहीं किया गया।

न्यायाधीश ने निष्कर्ष में कहा कि अभियोजन यह साबित करने में भी विफल रहा कि आरोपी ISIS के सदस्य थे, उन्होंने किसी आतंकी साजिश में भाग लिया या हथियार जुटाए।

श्रेणी: ब्रेकिंग न्यूज़

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