
प्रयागराजः इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुधवार को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में स्वामी अवीमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद ब्रह्मचारी को अग्रिम जमानत दे दी।
न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा ने संत और उनके शिष्य द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिकाओं पर यह आदेश पारित किया।
इससे पहले 27 फरवरी को अदालत ने अविमुक्तेश्वरानंद की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए निर्देश दिया था कि नाबालिग बच्चों के कथित यौन उत्पीड़न और अन्य अपराधों से संबंधित मामले में आदेश की घोषणा होने तक उन्हें हिरासत में नहीं लिया जाएगा।
अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद अपना आदेश भी सुरक्षित रख लिया था और आवेदकों को जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया था।
यह मामला पॉक्सो अदालत के निर्देशों के बाद प्रयागराज के झुंसी पुलिस स्टेशन में दर्ज एक प्राथमिकी से संबंधित है, जिसमें आरोपी द्वारा कई ‘बटूक’ (युवा शिष्यों) के यौन शोषण का आरोप लगाया गया है। पीटीआई कोर राज किस एमपीएल एमपीएल
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