नशों के मामलों में शामिल लोगों को पंचायत चुनाव लड़ने से रोकने वाला विधेयक हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पेश

Bill barring people involved in drug cases from contesting panchayat election tabled in HP assembly

शिमलाः एनडीपीएस अधिनियम, विशेष रूप से ‘चिट्टा’ या हेरोइन के व्यापार के तहत गंभीर अपराधों के लिए आरोप तय किए गए किसी भी व्यक्ति को पंचायत चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने की मांग करने वाला एक विधेयक बुधवार को राज्य विधानसभा में पेश किया गया।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक 2026 का उद्देश्य आपराधिक तत्वों को पंचायती राज संस्थानों में प्रवेश करने से रोककर जमीनी स्तर पर लोकतंत्र की अखंडता की रक्षा करना है।

यह विधेयक भूमि अतिक्रमण, वित्तीय अनियमितताओं और हितों के टकराव के लिए सख्त अयोग्यता मानदंड भी पेश करता है।

यह ग्राम सभा की बैठकों के लिए कोरम को आधे से घटाकर एक-तिहाई और विशेष बैठकों के लिए दो-तिहाई से घटाकर आधा करने का भी प्रयास करता है। पीटीआई बीपीएल वीएन वीएन

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