सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार को मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाने को कहा

नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस के एक इच्छुक उम्मीदवार को विशेष गहन संशोधन (एसआईआर) अभ्यास के बाद मतदाता सूची से अपना नाम हटाए जाने के खिलाफ कोलकाता में नवगठित अपीलीय न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दी।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम पंचोली की पीठ कांग्रेस के संभावित उम्मीदवार मोटाब शेख की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

स्थानीय कांग्रेस नेता ने अपना नाम बहाल करने और चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की अनुमति मांगी है।

यह देखते हुए कि पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अध्यक्षता वाले अपीलीय न्यायाधिकरण मुख्य एसआईआर मामले में अपने पहले के निर्देशों के अनुसार गुरुवार से काम करने लगे, पीठ ने शेख को नामित न्यायाधिकरण के समक्ष वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाने का निर्देश दिया।

सीजेआई ने कहा कि शेख कलकत्ता उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी एस शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाले अपीलीय न्यायाधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।

पीठ ने पीठासीन न्यायाधीश से अपील पर विचार करने और निर्णय लेने का अनुरोध किया, चुनाव आयोग की सहायता से अधिमानतः 6 अप्रैल की पूर्व संध्या तक, मुख्य मामले में सुनवाई की अगली तारीख।

सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति बागची ने निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ वकील से याचिकाकर्ता के मामले का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के लिए कहा और संकेत दिया कि शेख के पास पासपोर्ट है, चुनाव निकाय को इसकी जांच करने का निर्देश दिया।

यह भी नोट किया गया कि याचिकाकर्ता एक “मानचित्रित मतदाता” था।

निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डी एस नायडू ने कहा कि याचिकाकर्ता न्यायाधिकरण से संपर्क कर सकता है और आश्वासन दिया कि चुनाव प्राधिकरण किसी भी वास्तविक शिकायत को तुरंत हल करने में सहायता करेगा। पीटीआई एसजेके एसजेके केवीके केवीके

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