उत्तर प्रदेश: बलात्कार के अलग-अलग मामलों में तीन लोगों को 20-20 साल की सजा

बहराइच/श्रावस्ती (यू.पी.), 22 मई (पीटीआई): POCSO अदालत ने 2018 में 14 साल की एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने के जुर्म में दो व्यक्तियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (POCSO) दीप कांत मणि ने बुधवार को दोषियों — लाले और कल्लू — पर ₹60,000 का जुर्माना भी लगाया।
विशेष जिला सरकारी अधिवक्ता (POCSO अधिनियम) संत प्रताप सिंह ने गुरुवार को पीटीआई को बताया कि दोनों दोषियों ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर कई दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म किया था।

इसी तरह के एक अन्य मामले में श्रावस्ती जिले की POCSO अदालत ने बुधवार को 15 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के आरोप में एक व्यक्ति को 20 साल की सजा सुनाई। यह घटना लगभग पाँच साल पुरानी है, और पीड़िता ने बाद में आत्महत्या कर ली थी।

पीड़िता की मां की शिकायत पर 30 जुलाई 2020 को इकौना थाना में मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था।

विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (POCSO) निर्दोष कुमार ने आरोपी पासवान को 20 साल की सजा सुनाई और ₹50,000 का जुर्माना भी लगाया।
जिला सरकारी अधिवक्ता (फौजदारी) के. पी. सिंह ने यह जानकारी दी। PTI COR CDN DV DV

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