किसी की विचारधारा के लिए उसे जेल में नहीं रखा जा सकता: केरल आरएसएस नेता की हत्या के आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से ज़मानत

नई दिल्ली, 21 मई (पीटीआई): सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केरल के पलक्कड़ जिले में वर्ष 2022 में आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या के एक आरोपी को ज़मानत दे दी।

जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) की केरल इकाई के तत्कालीन महासचिव अब्दुल सत्तार को ज़मानत देते हुए कहा कि श्रीनिवासन की हत्या में उनके सीधे शामिल होने का कोई साक्ष्य नहीं है।

एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) की ओर से पेश वकील से अदालत ने कहा, “आप किसी को केवल उसकी विचारधारा के आधार पर जेल में नहीं डाल सकते। यह एक नया चलन बनता जा रहा है कि अगर किसी ने विशेष विचारधारा अपनाई हो, तो उसे जेल में डाल दिया जाता है।”

गौरतलब है कि केरल हाईकोर्ट ने 25 जून 2024 को इस मामले में शामिल 26 आरोपियों में से 17 को ज़मानत दी थी। कोर्ट ने ज़मानत देते समय सख्त शर्तें लगाईं, जिसमें मोबाइल नंबर और रियल-टाइम GPS लोकेशन जांच अधिकारी को साझा करना शामिल था।

सरकार ने 19 दिसंबर 2022 को कहा था कि श्रीनिवासन की हत्या एक “बड़ी साजिश” का हिस्सा थी, जिसकी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रभाव की गंभीरता को देखते हुए एनआईए को जांच सौंपी गई थी। एजेंसी ने 2023 में मुख्य आरोप पत्र और उसके बाद दो पूरक आरोप पत्र दाखिल किए। PTI PKS NSD NSD

Category: Breaking News

SEO Tags: #swadesi, #News, You can’t jail someone for their ideology: SC granting bail to Kerala RSS leader murder accused