नई दिल्ली, 2 सितंबर (PTI) — गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नेपाल और भूटान के नागरिकों को पूर्व की ही तरह भारत में भूमि या हवाई मार्ग से प्रवेश के लिए पासपोर्ट या वीजा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होगी। भारत के नागरिक जो नेपाल या भूटान से आते हैं, उन्हें भी पासपोर्ट या वीजा के बिना भारत में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
इस आदेश के अनुसार, भारत के नौसेना, सेना या वायु सेना के सदस्यों और उनके परिवार के सदस्य जो सरकारी वाहन से यात्रा करते हैं, उन्हें भी पासपोर्ट या वीजा की आवश्यकता नहीं होगी।
यह प्रावधान तिब्बती शरणार्थियों पर भी लागू होगा जिन्होंने भारत में प्रवेश किया है और पंजीकृत हैं।
इसके अलावा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों — जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई — जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत में आए हैं और 31 दिसंबर 2024 तक देश में प्रवेश कर चुके हैं, वे भी पासपोर्ट और वीजा से मुक्त रहेंगे।
यह नियम 9 जनवरी 2015 तक भारत में आश्रय लेने वाले पंजीकृत श्रीलंकाई तमिल नागरिकों पर भी लागू होगा।
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