दिल्ली हाईकोर्ट ने कोविड-19 के दौरान तब्लीगी जमात के विदेशी सदस्यों को आवास देने वाले भारतीय नागरिकों के खिलाफ मुकदमे खारिज किए

नई दिल्ली, 17 जुलाई (पीटीआई) — दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को कोविड-19 महामारी के दौरान मार्च 2020 में तब्लीगी जमात के विदेशी सदस्यों को आवास देने के आरोप में दर्ज 16 मुकदमे खारिज कर दिए। ये मामले 70 भारतीय नागरिकों के खिलाफ थे।

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने फैसले के दौरान कहा, “चार्जशीट खारिज की जाती है।” ये निर्णय उन 16 याचिकाओं पर आया है जिनमें 70 भारतीय नागरिकों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने की मांग की गई थी। इन लोगों का प्रतिनिधित्व वकील अशिमा मंडला ने किया था।

पूरी जानकारी वाला विस्तृत फैसला अभी आना बाकी है।

दिल्ली पुलिस ने इससे पहले इन याचिकाओं का विरोध किया था और कहा था कि आरोपित स्थानीय निवासियों ने नाज़मुद्दीन मरकज में मार्च 2020 के जमात की सभा के विदेशी सदस्यों को आश्रय दिया था, जो कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन था।

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