नई दिल्ली, 18 जुलाई (PTI) — दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तुर्की आधारित कंपनी सेलेबी ग्राउंड हैंडलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की उस याचिका पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया है, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा सुरक्षा स्वीकृति (Security Clearance) को रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई है।
पृष्ठभूमि:
इससे पहले 7 जुलाई को हाईकोर्ट की एक अन्य पीठ ने दो तुर्की कंपनियों — Celebi Airport Services India Pvt Ltd और Celebi Delhi Cargo Terminal Management India Pvt Ltd की इसी तरह की याचिकाएं खारिज करते हुए कहा था कि इस मामले में “राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी गंभीर चिंताएं” हैं।
न्यायमूर्ति तेजस कारिया ने शुक्रवार को यह मामला सुना और याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया।
क्या कहा याचिकाकर्ता ने:
कंपनी के वकील ने बताया कि यह याचिका 4 जुलाई को उस समय दायर की गई थी जब संबंधित मामला पहले से एक समन्वय पीठ के समक्ष विचाराधीन था, जिसने फैसला सुरक्षित रखा था।
7 जुलाई को दिए गए फैसले का जिक्र करते हुए वकील ने कहा कि वह फैसला मौजूदा मामले पर भी सीधे तौर पर लागू होता है, इसलिए उसी के अनुरूप निर्णय पारित किया जाना चाहिए।
सुरक्षा मंजूरी क्यों रद्द की गई?
BCAS (Bureau of Civil Aviation Security) ने 15 मई को सेलेबी की सुरक्षा मंजूरी रद्द कर दी थी, यह फैसला उस समय लिया गया जब तुर्की ने भारत द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर की गई कार्रवाई की निंदा करते हुए खुलकर पाकिस्तान का समर्थन किया था।
हाईकोर्ट ने अपने 7 जुलाई के आदेश में यह भी कहा था कि:
“हवाई अड्डों पर कार्यरत ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों को विमानों और बैगेज क्षेत्रों तक बिना रोक-टोक पहुंच होती है, ऐसे में जासूसी गतिविधियों या दोहरे इस्तेमाल (dual use) की संभावनाएं ख़त्म करना जरूरी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है।”
केंद्र का पक्ष:
केंद्र सरकार ने तर्क दिया था कि खुफिया एजेंसियों से मिली रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए यह निर्णय लिया गया, जो कि नागरिक उड्डयन अधिनियम और विमानन नियमों के अनुरूप है।
उन्होंने यह भी कहा कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे की बात हो, तब प्रक्रियात्मक गारंटी (procedural safeguards) को किनारे रखा जा सकता है।
अब अदालत जल्द ही इस याचिका पर फैसला सुनाएगी।
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