Home Top News - Hindi दिल्ली हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त अभियोजकों को अनुबंध पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन...
नई दिल्ली, 1 सितंबर (PTI) – दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को अभियोजन निदेशक द्वारा जारी किए गए एक विज्ञापन पर रोक लगा दी है, जिसमें केवल सेवानिवृत्त अभियोजकों को पब्लिक अभियोजक के रूप में नियुक्ति के लिए आमंत्रित किया गया था। यह विज्ञापन 196 रिक्त पदों के लिए था।
हाईकोर्ट ने कहा कि युवा वकीलों को इस अवसर से वंचित करना “स्वीकार्य नहीं” और “दुर्भाग्यपूर्ण” है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने अभियोजन निदेशक, दिल्ली के मुख्य सचिव, गृह विभाग के प्रधान सचिव और संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को दो सप्ताह के भीतर याचिका का जवाब दाखिल करने का आदेश दिया और इस मामले की अगली सुनवाई अक्टूबर में निर्धारित की।
कोर्ट ने दिल्ली सरकार के गृह विभाग के प्रधान सचिव को याचिकाकर्ता की प्रस्तुति पर विचार करने के लिए कहा और जब तक फैसला नहीं होता है, तब तक विज्ञापन को रोकने का आदेश दिया।
याचिकाकर्ता वकील विकास वर्मा ने कहा कि यह विज्ञापन UPSC या अन्य सक्षम प्राधिकरणों के निर्धारित भर्ती प्रक्रिया को दरकिनार करता है। वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने कहा कि विज्ञापन गैरकानूनी है क्योंकि इसमें आरक्षित वर्ग के लिए कोई आरक्षण नहीं दिया गया है, जिससे युवा योग्य वकीलों को नुकसान होता है।
सुनवाई के दौरान न्यायालय ने दिल्ली सरकार के वकील को युवा वकीलों के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा। दिल्ली सरकार ने बताया कि यह भर्ती अंतरिम उपाय के रूप में की जा रही है।
याचिका में विज्ञापन को खारिज करने और UPSC के माध्यम से उचित चयन प्रक्रिया अपनाने का अनुरोध किया गया है।
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