नई दिल्ली, 28 अगस्त (PTI) – दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को कहा कि गृह मंत्री अमित शाह बार सदस्यों से पुलिस के वीडियो बयान नियम पर चर्चा करने के लिए मिलेंगे। इस बैठक के बाद तक दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश, जो पुलिस को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान देने की अनुमति देता था, को अमल में नहीं लाया जाएगा।
13 अगस्त को जारी इस अधिसूचना में दिल्ली के सभी पुलिस थानों को पुलिस अधिकारियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व्यवस्था के तहत सबूत प्रस्तुत करने और बयान देने के लिए नियुक्त स्थान घोषित किया गया था। इस फैसले का विरोध अधीनस्थ न्यायालयों के वकीलों ने किया था, जिन्होंने कई दिनों तक हड़ताल की थी।
पिछले सप्ताह दिल्ली के सभी जिला न्यायालय बार एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल को इस आदेश के खिलाफ अपनी आपत्तियां पत्र के माध्यम से प्रेषित की थीं।
पुलिस ने बताया कि पुलिस अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बयान दर्ज कराने से कोर्ट की कार्यक्षमता में सुधार होगा और पुलिस अधिकारियों का कोर्ट आने का समय बचेगा। लेकिन वकीलों का मानना है कि इससे मुकदमे की निष्पक्षता प्रभावित होगी।
अमित शाह की बैठक के बाद ही इस आदेश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
एसईओ टैग्स:
#दिल्ली_पुलिस #वीडियो_बयान_नियम #अमित_शाह #वकीलों_से_बैठक #दिल्ली #BreakingNews